इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तारीख काफी नजदीक आ चुकी है। 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर कई तरह के फायदों से आप वचिंत हो जाएंगे। साथ ही आपको रिटर्न फाइल करने के लिए पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट भी चुकाना होगा। खासकर उन लोगों को 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर देना बहुत जरूरी है, जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड मिलने की उम्मीद है। कई बार ज्यादा टैक्स पेमेंट हो जाने पर इनकम टैक्स अतिरिक्त टैक्स अमाउंट वापस कर देता है। इसे रिफंड कहा जाता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिफंड तभी मिलेगा जब 31 जुलाई तक टैक्सपेयर रिटर्न फाइल कर देगा।
