इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल आईटीआर फॉर्म्स में कुछ बदलाव करता है। कई बार फाइनेंस एक्ट के प्रस्ताव की वजह से यह बदलाव जरूरी हो जाता है। कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स से कुछ खास जानकारी मांगता है, जिसके चलते उसे आईटीआर फॉर्म में बदलाव करना पड़ता है। इस बार भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने फॉर्म्स में कुछ बदलाव किए हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।
