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Income Tax Return: 31 जुलाई तक ही फाइल करना है ITR? या इस साल मिलेगा और समय?

Income Tax Return: एसेसमेंट वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing) का काम शुरू हो चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी प्रकार की इनकम के हिसाब से फॉर्म जारी कर दिए हैं। जानिए कि क्या आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई ही है या इसमें और समय मिलेगा और फिर करें उसके हिसाब से फटाफट तैयारी

Edited By: Jeevan Deep Vishawakarmaअपडेटेड May 21, 2026 पर 2:19 PM
Income Tax Return: 31 जुलाई तक ही फाइल करना है ITR? या इस साल मिलेगा और समय?
ITR Filing Last Date for AY 2027: वित्त वर्ष 2026 यानी एसेसमेंट वर्ष 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

ITR Filing Last Date for AY 2027: वित्त वर्ष 2026 यानी एसेसमेंट वर्ष 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की ऑनलाइन और ऑफलाइन यूटिलिटीज जारी कर दिया है, जिससे टैक्सपेयर्स अब ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपना रिटर्न भर सकते हैं। सैलरीड इंडिविजुअल्स, पेंशनर्स, फ्रीलांसर्स और छोटे कारोबारी अब अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि पेनाल्टी से बचने के लिए इसे डेडलाइन से पहले दाखिल कर लेना चाहिए। हालांकि डेडलाइन सबके लिए एक नहीं है बल्कि खाते ऑडिट होंगे या नहीं, और ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट दाखिल करना है या नहीं; इसके हिसाब से यह तय होगा।

31 जुलाई किसके लिए है लास्ट डेट?

सैलरीड इंडिविजुअल्स और HUF (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज), जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी नहीं है, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2026 है। इनके अलावा AOPs (एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स) और BOIs (बॉडी ऑफ इंडिविजुल्स) के लिए भी लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 ही है।

ऐसे फ्रीलांसर, प्रोफेशनल और छोटे कारोबारी, जो सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत प्रिज्म्पिटिव टैक्सेशन स्कीम और जिनके लिए ऑडिट जरूरी नहीं है, उन्हें भी 31 जुलाई 2026 तक रिटर्न दाखिल करना होगा।

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