31 दिसंबर से पहले निपटाएं ये जरूरी सरकारी काम, वरना लग सकती है भारी पेनल्टी

31 दिसंबर से पहले ITR फाइलिंग, पैन-आधार लिंकिंग और एडवांस टैक्स जैसे जरूरी काम पूरे करना जरूरी है। देरी करने पर जुर्माना, ब्याज और कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

अपडेटेड Dec 09, 2025 पर 4:16 PM
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साल का आखिरी महीना सिर्फ त्योहारों और नए साल की तैयारियों का समय नहीं है, बल्कि कई महत्वपूर्ण सरकारी डेडलाइन्स भी दिसंबर में पूरी करनी होती हैं। अगर इन्हें समय पर पूरा नहीं किया गया तो लोगों को जुर्माना, ब्याज या कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

आयकर रिटर्न (ITR) की आखिरी तारीख

अगर आपने वित्त वर्ष 2024-25 का आयकर रिटर्न (ITR) अभी तक दाखिल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक का समय है। इसके बाद आप लेट फाइलिंग करेंगे तो जुर्माना और ब्याज देना पड़ेगा। यह आखिरी मौका है कि आप बिलेटेड ITR दाखिल कर सकें और टैक्स कंप्लायंस में पीछे न रहें।

पैन-आधार लिंकिंग


पैन कार्ड और आधार को लिंक करना अब अनिवार्य है। अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो आपका पैन इनवैलिड हो सकता है और बैंकिंग से लेकर निवेश तक कई काम रुक सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर तक लिंकिंग जरूरी है।

एडवांस टैक्स भुगतान

जिन लोगों की सालाना टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है, उन्हें 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करनी होती है। अगर यह समय पर नहीं किया गया तो ब्याज और पेनल्टी लग सकती है।

टीडीएस और अन्य फॉर्म

- Form 27C की डिक्लेरेशन अपलोड करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है।

- कंपनियों और ऑडिटेड खातों वाले टैक्सपेयर्स के लिए 10 दिसंबर तक ITR फाइल करना जरूरी था।

- दिसंबर के अंत तक कई TDS और अन्य टैक्स संबंधित फॉर्म भी जमा करने होते हैं।

क्यों जरूरी है समय पर काम पूरा करना?

इन डेडलाइन्स को नजरअंदाज करने का मतलब है कि आपको न सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा बल्कि भविष्य में टैक्स रिकॉर्ड पर भी असर पड़ेगा। कई बार छोटी-सी चूक से बड़ा जुर्माना लग जाता है।

31 दिसंबर सिर्फ कैलेंडर का आखिरी दिन नहीं है, बल्कि टैक्सपेयर्स और आम नागरिकों के लिए एक बड़ी डेडलाइन भी है। ITR फाइलिंग, पैन-आधार लिंकिंग और एडवांस टैक्स जैसे काम समय पर पूरे करके आप न सिर्फ पेनल्टी से बच सकते हैं बल्कि नए साल की शुरुआत भी बिना किसी चिंता के कर सकते हैं।

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