क्या आप अपने एंप्लॉयर को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अंतिम तिमाही में टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट का प्रूफ देना भूल गए थे? क्या पिछले साल अप्रैल में प्रपोज्ड इनवेस्टमेंट डेक्लेरेशन करते वक्त आपने इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम को सेलेक्ट नहीं किया था? अगर कोई एंप्लॉयी प्रपोज्ड डेक्लेरेशन के वक्त एप्लॉयर को यह नहीं बताता है कि वह इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करेगा तो कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट यह मान लेता है कि एंप्लॉयी इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करेगा। इसकी वजह यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नई रीजीम को डिफॉल्ट रीजीम बना दी है।
