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ITR Filing: अगर आपने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा?

हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। हालांकि, कई बार जरूरी होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाता है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 19, 2024 पर 11:20 AM
ITR Filing: अगर आपने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये है।

कई लोग तय डेडलाइन तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं। कुछ इसलिए रिटर्न नहीं भरते क्योंकि वे यह मानकर चलते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ को यह लगता है कि चूंकि उनके एंप्लॉयर ने उनकी मंथली सैलरी से टीडीएस काट लिया है, जिससे उन पर अब टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी नहीं है। फॉर्म-16 में उन्हें काटा गया टीडीएस दिखता है। लेकिन, यह सही नहीं है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है।

किसके लिए जरूरी है रिटर्न फाइल करना?

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट (Basic Exemption Limit)2.5 लाख रुपये है। 60 से 80 साल के व्यक्ति के लिए 3 लाख रुपये है। 80 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति के लिए यह 5 लाख रुपये है। इसके लिए कुछ दूसरी स्थितियां हैं, जिसके होने पर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपने एक या ज्यादा करेंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपये या ज्यादा डिपॉजिट किया है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। खुद या दूसरे की विदेश यात्रा पर 2 लाख से ज्यादा खर्च किया है तो भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक लाख रुपये से ज्यादा का चुकाया है तो भी रिटर्न फाइल करना होगा।

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