टैक्स बचाने यानी टैक्स-सेविंग्स के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी का होता है। इसके तहत करीब एक दर्जन इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इनमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड्स की ईएलएसस, पीपीएफ, एनपीएस, सुकन्या समृद्धि योजना आदि शामिल हैं। दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा भी सेक्शन 80सी के तहत मिलती है। कुल मिलाकर 80सी के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। अगर आप इस पूरी लिमिट का इस्तेमाल करते हैं तो मनीकंट्रोल आपको 5 ऐसे तरीकों के बारे में बता रहा है, जो सेक्शन 80सी से अलग हैं।