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ITR Filing: सेक्शन 80सी के अलावा इन 5 तरीकों से भी कर सकते हैं टैक्स-सेविंग्स

टैक्सपेयर्स टैक्स बचाने के लिए सबसे ज्यादा इ्स्तेमाल सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स का करते हैं। लेकिन, इसके अलावा भी टैक्स बचाने के कई विकल्प हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 27, 2024 पर 3:09 PM
ITR Filing: सेक्शन 80सी के अलावा इन 5 तरीकों से भी कर सकते हैं टैक्स-सेविंग्स
80सी के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

टैक्स बचाने यानी टैक्स-सेविंग्स के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी का होता है। इसके तहत करीब एक दर्जन इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इनमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड्स की ईएलएसस, पीपीएफ, एनपीएस, सुकन्या समृद्धि योजना आदि शामिल हैं। दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा भी सेक्शन 80सी के तहत मिलती है। कुल मिलाकर 80सी के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। अगर आप इस पूरी लिमिट का इस्तेमाल करते हैं तो मनीकंट्रोल आपको 5 ऐसे तरीकों के बारे में बता रहा है, जो सेक्शन 80सी से अलग हैं।

1. NPS में कंट्रिब्यूशन से टैक्स सेविंग्स

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में शामिल है। इसके तहत सालाना 1.5 लाख का कंट्रिब्यूशन एनपीएस में कर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में अतिरिक्त 50,000 का कंट्रिब्यूशन कर टैक्स बचाया जा सकता है। ज्यादा टैक्स स्लैब में आने वाले टैक्सपेयर्स इसका इस्तेमाल टैक्स सेविंग्स के लिए कर सकते हैं। 30 फीसदी टैक्स ब्रैकेट में आने वाला टैक्सपेयर्स इस सेक्शन का इस्तेमाल कर 15,600 रुपये की टैक्स-सेविंग्स कर सकता है। इस अमाउंट में 4 फीसदी एजुकेशन सेस शामिल है।

2. हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन की इजाजत है। इसका मतलब है कोई व्यक्ति खुद, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीदकर उसके प्रीमियम पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके अलावा वह अपने माता-पिता के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीदकर उसके प्रीमियम पर भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। खुद और अपने परिवार के लिए हेल्थ पॉलिसी पर सालाना 25,000 रुपये के प्रीमियम पर डिडक्शन की इजाजत है। अगर माता-पिता की उम्र 60 साल से कम है तो उनके लिए पॉलिसी खरीदकर अतिरिक्त 25,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। माता-पिता अगर सीनियर सिटीजंस हैं तो मैक्सिमस 50,000 रुपये के प्रीमियम पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

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