ITR Refund: आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर को खत्म हो गई। अब कई टैक्सपेयर्स अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों को रिफंड मिल गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स रिफंड आने का इंतजार कर रहे हैं। यहां जानिये आप कैसे जान सकते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न आपको कब तक मिलेगा।
अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स ज्यादा भरा है, तो आपको इनकम टैक्स रिफंड मिल सकता है। यह तब होता है जब आपने TDS, TCS, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स के जरिए जितना टैक्स भरा, वह आपकी असल टैक्स देनदारी से ज्यादा हो। इसका पैसा सरकार आपके बैंक अकाउंट में वापस करती है। कभी-कभी टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोसेसिंग में समय लग सकता है या रिटर्न की जांच करनी पड़ती है।
रिफंड तब ही प्रोसेस होता है जब आप अपना रिटर्न ई-वेरीफाई कर लें। आमतौर पर 4-5 फ्तों में रिफंड बैंक खाते में आ जाता है। अगर इस समय में पैसा नहीं आता है, तो टैक्सपेयर्स को अपना ITR चेक करना चाहिए और किसी IT डिपार्टमेंट से आए ईमेल नोटिफिकेशन का ध्यान रखना चाहिए।
आईटीआर रिफंड स्टेटस चेक करने का तरीका
स्टेप 1: सबसे पहले Income Tax e-filing की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: लॉगिन करें। यदि आपका PAN आधार से लिंक नहीं है, तो एक नोटिफिकेशन आएगा। इसे लिंक करने के लिए Link Now पर क्लिक करें, या Continue करके आगे बढ़ें।
स्टेप 3: लॉगिन करने के बाद, e-File टैब में जाएं और Income Tax Returns पर क्लिक करें।
स्टेप 4: View Filed Returns चुनें। यहां आप अपने संबंधित असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस देख सकते हैं। View Details पर क्लिक करके आप फाइल किए गए ITR का पूरा स्टेटस देख सकते हैं।
PAN आधार से लिंक नहीं है। ऐसे में रिफंड नहीं मिलेगा।
बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड नहीं है। अब यह जरूरी है।
बैंक खाते का नाम PAN के नाम से मेल नहीं खाता।
ITR में दिया गया बैंक अकाउंट बंद हो चुका है।
इस तरह टैक्सपेयर्स आसानी से जान सकते हैं कि उनका रिफंड कब आएगा और अगर कोई समस्या है तो उसे सही कर सकते हैं। इससे लंबे समय तक इंतजार करने की चिंता कम हो जाएगी।