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ITR: रिटर्न फाइल करने से पहले ये 5 बातें जरूर जान लें, नहीं तो आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब रिटर्न की जांच के लिए एआई सहित कई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगा है। ऐसे में छोटी गलती भी आसानी से पकड़ में आ रही है। इस वजह से नोटिस के मामले काफी बढ़े हैं। डिपार्टमेंट किसी तरह का संदेह होने पर सवाल पूछता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 06, 2026 पर 1:52 PM
ITR: रिटर्न फाइल करने से पहले ये 5 बातें जरूर जान लें, नहीं तो आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस
31 जुलाई तक रिटर्न भरना जरूरी है। इस तारीख के बाद रिटर्न भरने पर पेनाल्टी लगेगी।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। 31 जुलाई तक रिटर्न भरना जरूरी है। इस तारीख के बाद रिटर्न भरने पर पेनाल्टी लगेगी। साथ ही टैक्सपेयर्स कई बेनेफिट्स से भी गंवा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप रिटर्न भरने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले कुछ बातें जरूर जान लीजिए। अब रिटर्न की जांच के लिए डिपार्टमेंट एआई सहित कई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगा है। ऐसे में छोटी गलती भी आसानी से पकड़ में आ रही है।

10 लाख रुपये से ज्यादा का डिपॉजिट

अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग्स अकाउंट्स में 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा डिपॉजिट करता है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जा सकती है। ऐसे में अगर रिटर्न में टैक्सपेयर की इनकम इस डिपॉजिट से मैच नहीं करती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू कर सकता है।

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