Life Certificate: पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कना जरूरी है। ताकि, उन्हें बिना परेशानी पेंशन मिलती रहे। सभी केंद्र सरकार और राज्य पेंशनर्स को अपने बेनेफिट्स लेने के लिए हर साल 30 नवंबर तक जिस बैंक में पेंशन आती है, वहां उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। ये एक सालाना लाइफ सर्टफिकेट होता है जो साल में एक बार देना होता है। हालांकि, 80 साल और उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को जीवन प्रमाणपत्र 1 अक्टूबर से जमा करने की इजाजत है। बाकि, मामलों में यह वैलिडिटी 1 से 30 नवंबर तक होती है।
