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2000 रुपये के बैंक नोट पर RBI के फैसले से जुड़े अपने हर सवाल का जानिए जवाब

RBI के 2000 रुपये के नोटों का इस्तेमाल बंद करने के फैसले से घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय बैंक ने इस बारे में डिटेल में बताया है कि जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट हैं, वे कैसे इसे डिपॉजिट या एक्सचेंज कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड May 22, 2023 पर 6:37 AM
2000 रुपये के बैंक नोट पर RBI के फैसले से जुड़े अपने हर सवाल का जानिए जवाब
RBI ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट पर एक बड़ा फैसला सुनाया। उसने कहा कि वह 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस ले रहा है।

RBI ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट पर एक बड़ा फैसला सुनाया। उसने कहा कि वह 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस ले रहा है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को ग्राहकों को 2000 रुपये (Rupees 2000 notes) का नोट नहीं देने का भी निर्देश दिया। हालांकि, 2000 रुपये के बैंक नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसका मतलब है कि फिलहाल इनके इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई गई है। RBI ने लोगों को 2000 रुपये के नोट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने या किसी बैंक की ब्रांच में दूसरे नोटों के साथ बदलने को कहा है।

केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद लोगों में कनफ्यूजन है। उनके मन में तरह-तरह के सवाल हैं। मनीकंट्रोल ने सवाल-जवाब के जरिए लोगों के मन से इस कनफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है।

RBI ने 2000 रुपये का नोट वापस लेने का फैसला क्यों किया?

2000 रुपये के बैंक नोट नवंबर 2016 में शुरू किए गए थे। तब 500 और 1000 रुपये के बैंक नोट का इस्तेमाल बंद करने का फैसला सरकार ने लिया था। इस फैसले के बाद नोटों की कमी दूर करने के लिए 2000 रुपये के नोट शुरू किए गए थे। 2000 रुपये के ज्यादातर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। अब 4-5 साल की इनकी उम्र पूरी हो चुकी है। 2000 रुपये के नोटों की छपाई 2018-19 में ही बंद हो गई थी। RBI ने यह भी पाया है कि 2000 रुपये के नोटों का लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए केंद्रीय बैंक ने 2000 रुपये के नोट्स सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है।

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