RBI ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट पर एक बड़ा फैसला सुनाया। उसने कहा कि वह 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस ले रहा है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को ग्राहकों को 2000 रुपये (Rupees 2000 notes) का नोट नहीं देने का भी निर्देश दिया। हालांकि, 2000 रुपये के बैंक नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसका मतलब है कि फिलहाल इनके इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई गई है। RBI ने लोगों को 2000 रुपये के नोट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने या किसी बैंक की ब्रांच में दूसरे नोटों के साथ बदलने को कहा है।
