म्यूचुअल फंड्स स्कीम (Mutual Funds Scheme) में नॉमिनेशन (Nomination) करने के लिए 31 मार्च की आखिरी तारीख काफी करीब आ गई है। इस तारीख तक आपके लिए नॉमिनेशन करना जरूरी है। अगर आप किसी वजह से नॉमिनेशन नहीं करना चाहते हो तो इसकी जानकारी आपको 31 मार्च तक अपने म्यूचुअल फंड हाउस को देना जरूरी है। आपको यह काम म्यूचुअल फंड के हर फोलियो में करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका फोलियो फ्रिज हो जाएगा। इसलिए थोड़ा समय निकालकर यह चेक कर लें कि आपने सभी फोलियो में नॉमिनेशन किया है या नहीं।
नॉमिनेशन नहीं करने पर क्या होगा?
फोलियो फ्रिज होने पर आप जरूरत पड़ने पर अपनी यूनिट्स को बेच नहीं पाएंगे। SEBI ने इस बारे में जून 2022 में सर्कुलर जारी किया था। उसने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को 31 मार्च तक सभी फोलियो में नॉमिनेशन कराने को कहा है। नॉमिनेशन का प्रोसेस ऑनलाइन भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन, अगर फोलियो ज्वाइंट नाम से है यानी 'either or Survivor' मोड में है तो इसके लिए नॉमिनेशन सिर्फ फिजिकल यानी ऑफलाइन प्रोसेस के जरिए कराया जा सकता है।
कई साल पहले इनवेस्ट करने वाले इनवेस्टर्स को दिक्कत
मुंबई के फाइनेंशियल प्लानर फोरम शाह ने कहा कि जिन लोगों ने बहुत पहले इनवेस्ट किया था, उनके लिए दूसरे या तीसरे होल्डर का कॉन्टैक्ट डिटेल देना बहुत मुश्किल है। पहले म्यूचुअल फंड्स स्कीम में निवेश की ऑनलाइन सुविधा नहीं थी। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि हम जिस नॉमिनेशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं वह सिर्फ नॉन-डीमैट म्यूचुअल फंड होल्डिंग के बारे में है। जिन इनवेस्टर्स ने ब्रोकरेज अकाउंट के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, उनके मामले में डीमैट अकाउंट में किया गया नॉमिनेशन लागू होगा।
म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म का कर सकते हैं इस्तेमाल
अगर आपका फोलियो ज्वाइंट नाम से है तो आप अपने नॉमिनेशन को ऑनलाइन अपडेट भी नहीं कर सकते। अगर आप MFCentral के जरिए ऑनलाइन नॉमिनेशन की कोशिश करते हैं तो भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि MF Folio में सभी ज्वाइंट होल्डर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल होना जरूरी है। MFCentral एक म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म है, जिसे CAMS और KFintech का सपोर्ट हासिल है। कैम्स और केफिनटेक रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स हैं।
ज्वाइंट फोलियो होल्डर्स को आ सकती है दिक्कत
KFintech के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट विग्नेशन कुमारन एस ने कहा कि अगर सभी ज्वाइंट होल्डर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल उपलब्ध है तो नॉमिनेशन को अपडेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। हर ज्वाइंट होल्डर को अलग ओटीपी भेजा जाएगा। ऐसा नहीं होने पर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ओटीपी किस होल्डर (पहला या दूसरा) का है। उन्होंने कहा कि केफिनटेक में इस समस्या को सॉल्व किया गया है। सभी होल्डर को भेजे जाने वाले ओटीपी के साथ उनके नाम भी होंगे। यह सुविधा 16 मार्च से शुरू हो गई है।
CAMS के प्रवक्तान ने भी कहा कि चूंकि नॉमिनेशन प्रोसेस ओटीपी आधारित ऑथेंटिकेशन पर निर्भर करता है, इसलिए जब तक फोलियो होल्डर्स की डिटेल उपलब्ध नहीं होती तब तक इसे ऑनलाइन नहीं किया जा सकता। यह कई इनवेस्टर्स के लिए बड़ी समस्या है। MyWealthGrowth के को-फाउंडर हर्षद चेतनवाला ने कहा, "मैंने देखा है कि ज्यादातर ज्वाइंट फोलियो होल्डर्स के मामले में कॉन्टैक्ट डिटेल सिर्फ एक होल्डर की होती है। इस वजह से बड़ी दिक्कत आती है।" ऐसे इनवेस्टर्स के लिए फिजिकल नॉमिनेशन फॉर्म्स का इस्तेमाल करना होगा। यह CAMS और KFintech की ब्रांच में आपको मिल जाएगा। इसमें सभी ज्वाइंट होल्डर्स के हस्ताक्षर जरूरी होंगे।
अगर आपने म्यू्चुअल फंड्स में खुद निवेश किया है तो आपको अपने इनवेस्टमेंट का कंसॉलिडेशन स्टेटमेंट ऑनलाइन मिल जाएगा। आपने जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इनवेस्ट किया है उसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप चाहे तो MFCentral प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म आपको आपको अपने इनवेस्टमेंट का कंसॉलिडेटेड स्टेटमेंट देखने की सुविधा देता है। अपने इनवेस्टमेंट की डिटेल को देखने से आपको मौजूदा नॉमिनेशन के बारे में पता चल जाएगा।
MFCentral पर आप नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हैं या पहले से मौजूद नॉमनी की डिटेल को अपडे
कर सकते हैं। लेकिन, यह सिर्फ सिंगल हेल्ड-फोलियो में होगा। अगर फोलियो ज्वाइंट नाम से है तो आप इस प्लेटफॉर्म पर नॉमिनेशन नहीं कर सकते। आप यह भी नहीं बता सकते कि आप नॉमिनेशन नहीं करना चाहते हैं। आपको नॉमिनेशन करना होगा या यह बताना होगा कि आप इसे नहीं करना चाहता।