Delhi Traffic Challan: लोक अदालत में होंगे पुराने चालान क्लियर, 13 सितंबर को अपने दस्तावेज लेकर जाएं

Delhi Traffic Challan: दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालानों से परेशान लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 13 सितंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत लगाने जा रही है। इस खास मौके पर वाहन मालिक अपने पुराने चालान और नोटिस आसानी से निपटा पाएंगे, वो भी बिना ज्यादा झंझट के

अपडेटेड Sep 10, 2025 पर 8:27 AM
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Delhi Traffic Challan: इन जगहों पर जाकर वाहन मालिक अपने चालान क्लियर कर सकते हैं।

अगर आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं और आपके ऊपर ट्रैफिक चालान बाकी है तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आपको महीनों तक कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न ही भारी जुर्माना भरना होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक खास मौका देने जा रहे हैं, जहां आप अपने पुराने चालान और नोटिस आसानी से निपटा सकते हैं। यह मौका 13 सितंबर 2025 को आने वाला है, जब राजधानी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इस दिन बड़ी संख्या में वाहन मालिक पहुंचकर अपने चालान क्लियर कर सकेंगे।

लोक अदालत में चालान निपटाने की प्रक्रिया आसान होगी और कई मामलों में छूट भी मिल सकती है। यही वजह है कि इसे गाड़ी मालिकों के लिए सुनहरा अवसर माना जा रहा है। अगर आपके ऊपर भी चालान लंबित है तो 13 दिसंबर दिन आप बिना किसी झंझट के इसे सुलझा सकते हैं।

सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगी सुनवाई


लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के सात बड़े कोर्ट कॉम्प्लेक्स चुने गए हैं

पटियाला हाउस

कड़कड़डूमा

राउस एवेन्यू

तिस हजारी

द्वारका

साकेत

रोहिणी

इन जगहों पर जाकर वाहन मालिक अपने चालान क्लियर कर सकते हैं।

ऑनलाइन भी कर सकते हैं तैयारी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट (traffic.delhipolice.gov.in) पर जाकर लोग अपने चालान और नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। ये सुविधा सोमवार सुबह से एक्टिव हो चुकी है। हालांकि, रोजाना केवल 60,000 चालान डाउनलोड करने की सीमा तय की गई है और 13 सितंबर तक कुल 1.80 लाख चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं।

कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे?

लोक अदालत में चालान निपटाने के लिए आपको ये तीन जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे

  • चालान या नोटिस की कॉपी
  • गाड़ी का RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)
  • गाड़ी मालिक का वैध आईडी प्रूफ

पहले भी हो चुका है लाखों चालानों का निपटारा

दिल्ली में पहले भी लोक अदालतों का आयोजन हो चुका है और नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं।

  • 8 मार्च की लोक अदालत में 1,53,437 चालान निपटाए गए, जिनकी कीमत करीब 405 करोड़ रुपये थी।
  • वहीं, 10 मई को आयोजित लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों से करीब 1.7 करोड़ रुपये वसूले गए।

कितने चालान क्लियर किए जा सकते हैं?

लोक अदालत में चालान निपटाने की भी एक सीमा तय की गई है —

  • निजी गाड़ियां: अधिकतम 7 लंबित चालान/नोटिस (5 नोटिस + 2 चालान)
  • कमर्शियल गाड़ियां: केवल 2 नोटिस या चालान प्रति वाहन

क्यों खास है ये मौका?

आमतौर पर चालान निपटाने के लिए लोगों को कोर्ट की लंबी प्रक्रिया और कई बार भारी जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन लोक अदालत में ये प्रक्रिया आसान, तेज़ और छूट के साथ पूरी हो जाती है। यही कारण है कि हर बार हजारों लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं।

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