अगर आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं और आपके ऊपर ट्रैफिक चालान बाकी है तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आपको महीनों तक कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न ही भारी जुर्माना भरना होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक खास मौका देने जा रहे हैं, जहां आप अपने पुराने चालान और नोटिस आसानी से निपटा सकते हैं। यह मौका 13 सितंबर 2025 को आने वाला है, जब राजधानी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इस दिन बड़ी संख्या में वाहन मालिक पहुंचकर अपने चालान क्लियर कर सकेंगे।
लोक अदालत में चालान निपटाने की प्रक्रिया आसान होगी और कई मामलों में छूट भी मिल सकती है। यही वजह है कि इसे गाड़ी मालिकों के लिए सुनहरा अवसर माना जा रहा है। अगर आपके ऊपर भी चालान लंबित है तो 13 दिसंबर दिन आप बिना किसी झंझट के इसे सुलझा सकते हैं।
सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगी सुनवाई
लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के सात बड़े कोर्ट कॉम्प्लेक्स चुने गए हैं
इन जगहों पर जाकर वाहन मालिक अपने चालान क्लियर कर सकते हैं।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं तैयारी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट (traffic.delhipolice.gov.in) पर जाकर लोग अपने चालान और नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। ये सुविधा सोमवार सुबह से एक्टिव हो चुकी है। हालांकि, रोजाना केवल 60,000 चालान डाउनलोड करने की सीमा तय की गई है और 13 सितंबर तक कुल 1.80 लाख चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं।
कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे?
लोक अदालत में चालान निपटाने के लिए आपको ये तीन जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे
पहले भी हो चुका है लाखों चालानों का निपटारा
दिल्ली में पहले भी लोक अदालतों का आयोजन हो चुका है और नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं।
कितने चालान क्लियर किए जा सकते हैं?
लोक अदालत में चालान निपटाने की भी एक सीमा तय की गई है —
आमतौर पर चालान निपटाने के लिए लोगों को कोर्ट की लंबी प्रक्रिया और कई बार भारी जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन लोक अदालत में ये प्रक्रिया आसान, तेज़ और छूट के साथ पूरी हो जाती है। यही कारण है कि हर बार हजारों लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं।