सेट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने जीवन बीमा पॉलिसीज (Life Insurance Policies) से जुड़े टैक्स के नियमों पर नई गाइडलाइंस जारी की है। 1 अप्रैल, 2023 से जीवन बीमा पॉलिसी से जुड़े टैक्स के नियमों में बदलाव को ध्यान में रख यह गाइडलाइंस जारी की गई है। दरअसल, इस साल फरवरी में पेश बजट में सरकार ने कहा था कि जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम एक सीमा से ज्यादा होने पर मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह से टैक्स-फ्री नहीं होगा। नई गाइडलाइंस में यह बताया गया है कि अगर प्रीमियम अमाउंट तय सीमा को पार कर जाता है तो मैच्योरिटी अमाउंट का कितना हिस्सा टैक्स-फ्री होगा। गाइडलाइंस में इसके कैलकुलेशन का तरीका बताया गया है। दरअसल, इस साल पेश बजट में यह गया था कि अगर जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमिमय एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपये से ज्यादा हो जाता है मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स-फ्री नहीं होगा।
