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Living Will: क्या इज्जत के साथ मरने का अधिकार देने वाली लिविंग विल की प्रक्रिया आसान बनाई जानी चाहिए?

लिविंग विल (living will) एक ऐसा डॉक्युमेंट है जो किसी व्यक्ति को यह बताने का अधिकार देता है कि उसके लंबे समय तक बीमार रहने पर किस तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एक तरह से यह व्यक्ति को इज्जत के साथ अंतिम सांस लेने का अधिकार देता है

अपडेटेड Jul 29, 2025 पर 12:20 PM
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इंडिया में 2018 में लिविंग विल को मान्यता मिली थी। पैसिव इच्छामृत्यु (passive euthanasia) को भी कानूनी दर्जा मिला था। लेकिन, इस पूरी प्रक्रिया में कई रुकावटें हैं।

मुंबई के केईएम हॉस्पिटल की रिटायर्ड डॉक्टर लोपा मेहता की लिविंग विल काफी चर्चा में है। उन्होंने इसमें लिखा है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती नहीं कराया जाना चाहिए। मैकेनिकल वेंटिलेशन पर नहीं रखा जाना चाहिए। जबर्दस्ती जीवित बनाए रखने वाले तरीकों का इस्तेमाल उनके लिए नहीं किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या हमें यह तय करने का अधिकार है कि हम अपनी सांस किस तरह की स्थितियों में लें?

दुनियाभर में लिविंग विल को लेकर बहस

इस मसले पर सिर्फ इंडिया में बहस नहीं हो रही। अमेरिका में नैंनी क्रूजन का मामला तब काफी सुर्खियों में आया था, जब उनके परिवार ने एक कार एक्सिडेंट में गंभीर रूप से घायल होने और लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद उनकी फीडिंग ट्यूब हटाने की इजाजत मांगी थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। दुनिया में इस तरह के कई मामले हैं।


लिविंग का मतलब आखिर क्या है

पहले यह समझ लेना जरूरी है कि लिविंग विल (living will) क्या है। यह ऐसा डॉक्युमेंट है जो किसी व्यक्ति को यह बताने का मौका देता है कि उसके लंबे समय तक बीमार रहने पर किस तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके केंद्र में किसी व्यक्ति के सम्मान के साथ मरने के अधिकार का भाव है। यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 तहत हासिल है।

परिवार को काफी राहत मिल जाती है

अकॉर्ड ज्यूरिस में पार्टनर अलय रिजवी का कहना है, "लिविंग बिल तब लागू होता है जब व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, कोमा में है या स्थायी रूप से बेहोश है और डॉक्टर यह बता देता है कि उसकी रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है। व्यक्ति के अपनी इच्छा स्पष्ट कर देने से उसके परिवार को काफी राहत मिल जाती है। परिवार को उसकी जिंदगी और मौत का फैसला करने की जरूरत नहीं रह जाती है।"

इंडिया में 2018 में मिली थी मान्यता

इंडिया में 2018 में लिविंग विल को मान्यता मिली थी। पैसिव इच्छामृत्यु (passive euthanasia) को भी कानूनी दर्जा मिला था। लेकिन, इस पूरी प्रक्रिया में कई रुकावटें हैं। लिविंग विल पर व्यक्ति का हस्ताक्षर होना चाहिए। वह डॉक्युमेंट गवाहों से प्रमाणित होना चाहिए। इस पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर होना चाहिए। यह मेडिकल बोर्ड से भी एप्रूव्ड होना चाहिए। कुल मिलाकर यह प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है।

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प्रक्रिया जटिल होने से लिविंग विल में दिलचस्पी नहीं

सुप्रीम कोर्ट के वकील तुषार कुमार ने कहा, "अमेरिका, यूके और आस्ट्रेलिया में नियम काफी आसान हैं। यूके में मेंटल कैपेसिटी एक्ट, 2005 लागू है, जिसके तहत लिविंग विल में बताई बातें बाध्यकारी होती हैं। अमेरिका में भी 50 प्रांत इसे मान्यता देते हैं। लेकिन, इंडिया में पक्रिया जटिल होने की वजह से लोग लिविंग विल में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। हालांकि, उन्हें यह सही लगता है।" 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इंडिया में बहुत कम लोगों ने लिविंग विल बनाए हैं।

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