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LTC rules for Govt Employees : प्लेन की टिकट बुक कराने के लिए ये हैं 10 नियम, आपके लिए जानना है जरूरी

संचार मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इस संबंध में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है और एयर टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट फेयर, टाइम बैंड आदि के संबंध में Leave Travel Concession (LTC) नियम बताए हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 23, 2022 पर 4:10 PM
LTC rules for Govt Employees : प्लेन की टिकट बुक कराने के लिए ये हैं 10 नियम, आपके लिए जानना है जरूरी
केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी पर यात्रा की तारीख से कम से कम 21 दिन पहले फ्लाइट की टिकट बुक करने की सलाह दी जाती है, जिससे खजाने पर कम से कम बोझ पड़े

LTC rules for government employees : केंद्र सरकार ने एयर टिकट बुकिंग पर गाइडलाइन जारी की है। इस संबंध में संचार मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इस संबंध में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है और एयर टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट फेयर, टाइम बैंड आदि के संबंध में Leave Travel Concession (LTC) नियम बताए हैं।

एलटीसी रूल्स से जुड़े ये हैं 10 अहम प्वाइंट्स

- एयर टिकट सिर्फ तीन Authorized Travel Agents (ATAs)- M/s Balmer Lawrie & Company Limited (BLCL), M/s Ashok Travels & Tours (ATT) और Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd (IRCTC) से ही खरीदे जाने चाहिए।

- सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत ट्रैवल क्लाज में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध किराये पर फ्लाइट का चयन करना चाहिए, जो बुकिंग के समय सबसे सस्ती हो।

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