Get App

Income Tax Return फाइल करने में हुई गलती? जानिए कैसे करें ITR को सही और अपडेट

Income Tax Return में गलती होने पर अब आप इसे सुधार सकते हैं। सरकार ने ITR-U नाम का अपडेटेड रिटर्न फॉर्म जारी किया है, जिससे आप 4 साल के अंदर अपनी पुरानी गलतियां सुधार सकते हैं और सही रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से जुर्माना भी देना पड़ सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया आयकर संबंधित झंझटों से बचाती है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 25, 2025 पर 7:44 PM
Income Tax Return फाइल करने में हुई गलती? जानिए कैसे करें ITR को सही और अपडेट

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय अगर कोई गलती हो जाती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने ऐसे लोगों के लिए रिटर्न सुधार (Revised Return) और अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने की सुविधा दी है, जिससे वे अपनी गलतियां सुधार सकते हैं और सही जानकारी जमा करा सकते हैं। यह प्रक्रिया टैक्सपेयर्स के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है।

इनकम टैक्स सुधार (Revised Return) क्या है?

यदि आपने अपना ITR सही समय पर (नियमित समय सीमा तक) भर दिया है, लेकिन कोई गलती रह गई तो आप इसे सुधार सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत आप सुधारित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आप अपनी आय, कटौतियां, छूट या व्यक्तिगत जानकारी में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। यह सुधार रिटर्न उस साल के लिए फाइल किया जाता है जिसकी रिटर्न आपने जमा की है।

अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) क्या है?

अगर आपने अपनी रिटर्न पिछले कुछ वर्षों में कोई भी गलत रिपोर्ट की हो या रिटर्न जमा करना भूल गए हों तो आप आयकर विभाग के नियमों के अनुसार चार साल की अवधि के अंदर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस नियम को बजट 2022 में पेश किया गया था और 2025 से इसे और आसान बनाया गया है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें