Mutual Fund Death Claim Rules: किसी निवेशक की मृत्यु के बाद उनके म्यूचुअल फंड यूनिट्स या पैसों का क्या होता है? ये सवाल सबके मन में आता होगा। आपको बता दें कि उन पैसों को क्लेम करना अब पहले से और भी आसान हो गया है। अक्सर परिवारों को पुराने पते, नाम में अंतर या सिग्नेचर मैच न होने जैसी तकनीकी दिक्कतों के कारण लंबी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के मानकों में बड़े बदलाव किए हैं।
