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NPS FAQ: कितने में और कौन खोल सकता है खाता, कैसे मिलता है टैक्स बेनिफिट; जानें नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ी अहम डिटेल

NPS 60 की उम्र के बाद पेंशन का इंतजाम करने के साथ-साथ टैक्स सेविंग भी कराती है। NPS के अंतर्गत दो तरह के खाते खुलते हैं- Tier-I और Tier-II। ये दो तरह के खाते किसलिए हैं, कौन निवेश कर सकता है, कैसे और कितने रुपये तक की टैक्स सेविंग की जा सकती है, आंशिक निकासी की सुविधा है या नहीं, अकाउंट की मैच्योरिटी पर क्या नियम है...आइए जानते हैं ऐसे तमाम सवालों के जवाब...

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Oct 15, 2023 पर 4:28 PM
NPS FAQ: कितने में और कौन खोल सकता है खाता, कैसे मिलता है टैक्स बेनिफिट; जानें नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ी अहम डिटेल
NPS में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है।

NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System)। कुछ लोग इसे न्यू पेंशन सिस्टम भी बुलाते हैं। इस स्कीम को रेगुलेट करने और पेंशन फंड की जिम्मेदारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) पर है। इस सरकारी इन्वेस्टमेंट स्कीम को साल 2004 में शुरू किया गया था। पहले यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। लेकिन फिर साल 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए इसे खोल दिया गया। इसका फायदा सरकारी और प्राइवेट, दोनों सेक्टर के कर्मचारी ले सकते हैं। NPS 60 की उम्र के बाद पेंशन का इंतजाम करने के साथ-साथ टैक्स सेविंग भी कराती है। आखिरी वक्त पर टैक्स सेविंग के विकल्पों में यह भी एक पॉपुलर विकल्प है।

NPS के अंतर्गत दो तरह के खाते खुलते हैं- Tier-I और Tier-II। ये दो तरह के खाते किसलिए हैं, कौन निवेश कर सकता है, कैसे और कितने रुपये तक की टैक्स सेविंग की जा सकती है, आंशिक निकासी की सुविधा है या नहीं, अकाउंट की मैच्योरिटी पर क्या नियम है...आइए जानते हैं ऐसे तमाम सवालों के जवाब...

कौन और किस उम्र से लगा सकता है पैसा?

NPS में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। यहां तक कि यह NRI के निवेश के लिए भी ओपन है। लेकिन अगर व्यक्ति की नागरिकता बदल जाती है तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा।

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