1 नवंबर से बैंकिंग के नए नियम लागू, अब एक से ज्यादा नॉमिनी बना सकेंगे ग्राहक

New Banking Rules: नवंबर की शुरुआत के साथ ही बैंकिंग से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। अब अगर आपका सेविंग अकाउंट या बैंक लॉकर है, तो आपके लिए जरूरी अपडेट है। आज 1 नवंबर 2025 से ग्राहक अपने बैंक अकाउंट और लॉकर के लिए एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ सकेंगे

अपडेटेड Nov 01, 2025 पर 7:50 AM
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अगर आपका सेविंग अकाउंट या बैंक लॉकर है, तो आपके लिए जरूरी अपडेट है।

New Banking Rules: नवंबर की शुरुआत के साथ ही बैंकिंग से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। अब अगर आपका सेविंग अकाउंट या बैंक लॉकर है, तो आपके लिए जरूरी अपडेट है। आज 1 नवंबर 2025 से ग्राहक अपने बैंक अकाउंट और लॉकर के लिए एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ सकेंगे। यानी अब आप चाहें तो अपनी जमा रकम या लॉकर की चीजों के लिए एक से ज्यादा भरोसेमंद लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं।

क्या है नया नियम

RBI के नए दिशा-निर्देश सभी बैंकों सरकारी, निजी, कोऑपरेटिव और ग्रामीण पर लागू होंगे। इसके तहत अब हर बैंक को अपने ग्राहकों को नॉमिनेशन की सुविधा देना अनिवार्य होगा। अगर कोई ग्राहक नॉमिनी नहीं बनाना चाहता, तो उसे सिर्फ एक लिखित घोषणा देनी होगी। इसके कारण बैंक अकाउंट खोलने या लॉकर देने में देरी नहीं कर सकते।


बैंकों के लिए नई जिम्मेदारी

अब बैंक को नॉमिनी फॉर्म मिलने के तीन वर्किंग डेज के अंदर उसकी पावती यानी acknowledgement देनी होगी। पासबुक या फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद पर यह साफ-साफ लिखा होगा कि नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है। बैंक को अपने सिस्टम में भी नॉमिनी का नाम अपडेट करना जरूरी होगा।

बदल सकेंगे या हटा सकेंगे नॉमिनी

अगर ग्राहक भविष्य में नॉमिनी बदलना या हटाना चाहता है, तो वह कभी भी ऐसा कर सकता है। बैंक को ग्राहक के लिखित अनुरोध पर तुरंत यह बदलाव करना होगा। अगर किसी नॉमिनी की जानकारी गलत है या बैंक उसे अस्वीकार करता है, तो बैंक को तीन दिनों के अंदर इसका कारण लिखित रूप में बताना होगा।

क्लेम निपटान में भी बदलाव

RBI ने पहले से यह नियम तय किया है कि ग्राहक की मृत्यु के बाद बैंक को 15 दिनों के अंदर दावे का निपटारा करना होगा। अगर बैंक देरी करता है, तो उसे मुआवजा देना पड़ेगा।

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