1 नवंबर 2025 से बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आप अपने बैंक खाते, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए एक नहीं, बल्कि चार लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। यह बदलाव बैंकिंग लॉ (रिवीजन) अधिनियम 2025 के तहत किया गया है। सरकार ने कहा है कि ये नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे।
अभी तक ज्यादातर बैंक खातों में केवल एक नॉमिनी बनाने की सुविधा थी। लेकिन अब ग्राहक चाहें तो चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर खाते के मालिक के साथ कुछ हो जाता है, तो बैंक उन्हीं लोगों को पैसे या लॉकर का अधिकार देगा, जिन्हें खाते के मालिक ने पहले से नॉमिनी बनाया होगा।
खाताधारक एक बार में चार नॉमिनी बना सकता है और यह भी तय कर सकता है कि किसे कितने प्रतिशत का हिस्सा मिलेगा। जैसे—पहले नॉमिनी को 40%, दूसरे को 30%, तीसरे को 20% और चौथे को 10%। इस सिस्टम में अगर पहला नॉमिनी नहीं रहता, तो दूसरा नॉमिनी उसका स्थान ले लेगा। यह तरीका लॉकर और सेफ कस्टडी के मामलों में लागू होगा।
कई बार खाताधारक की मृत्यु के बाद परिवार में यह विवाद होता था कि पैसे या लॉकर की चीजों का हक किसे मिलेगा। इन नए नियमों से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अब बैंक के पास पहले से यह रिकॉर्ड होगा कि किसे कितनी हिस्सेदारी मिलनी है।
सरकार जल्द ही Banking Companies (Nomination) Rules, 2025 जारी करेगी। इसमें बताया जाएगा कि कोई व्यक्ति नॉमिनी कैसे जोड़े, बदले या हटाए। यह प्रक्रिया सभी बैंकों में एक जैसी होगी।
सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि बैंक जमा खाते, लॉकर और सेफ कस्टडी से जुड़ी नॉमिनेशन नियमों में बदलाव किया है। यह अधिनियम अप्रैल 2025 में नोटिफाई हुआ था, जिसमें कुल 19 रिवीजन किए गए हैं। ये रिवजीन कुल पांच कानूनों में किये गए हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955
बैंकिंग कंपनियां अधिनियम, 1970 और 1980