नए इनकम टैक्स बिल को सरकार 10 फरवरी को लोकसभा में पेश कर सकती है। 7 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में 7 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने की संभावना है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करने के दौरान कहा था कि सरकार अगले हफ्ते नए इनकम टैक्स बिल को संसद में पेश करेगी। सरकार का फोकस इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने पर है।
इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने पर फोकस
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार इनकम टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। ये नियम कई दशक पुराने हो चुके हैं। नए नियम आसान और ज्यादा पारदर्शी होंगे। नया बिल इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को कहा था कि नए इनकम टैक्स बिल में फोकस न्याय के सिद्धांत पर होगा। यह भारतीय न्याय संहिता के केंद्र में है। उन्होंने यह भी कहा था कि इनकम टैक्स के नए नियम को टैक्सपेयर्स और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए समझना आसान होगा।
नियम जटिल होने से विवादित मामलों की संख्या बढ़ती है
इनकम टैक्स के वर्तमान नियम काफी जटिल हैं। कई नियमों को समझना काफी मुश्किल है। इस वजह से नियमों का मतलब निकालने में फर्क देखने को मिलता है। टैक्सपेयर्स कुछ और मतलब निकालते हैं, जबकि टैक्स अथॉरिटीज कुछ और मतलब निकालते हैं। इस वजह से विवादित मामलों में इजाफा होता है। एक अनुमान के मुताबिक, इनकम टैक्स के विवादित मामलों में 31 लाख करोड़ रुपये फंसे हैं।
सरकार आसान नियम वाली रीजीम को बढ़ावा दे रही है
सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने के मकसद से 2020 में नई रीजीम पेश की थी। इस रीजीम में टैक्स के रेट्स कम हैं, लेकिन ज्यातातर डिडक्शन नहीं मिलते हैं। शुरुआत में इस रीजीम में टैक्सपेयर्स ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन, अब इसमें टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी इसमें बढ़ी है। सरकार के डेटा के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले करीब 72 फीसदी इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स नई रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं।
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नई रीजीम में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत का ऐलान
सरकार नई रीजीम को लगातार अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है। इस रीजीम का इस्तेमाल करने वाले ऐसे टैक्सपेयर्स को अब कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा, जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपये तक है। नौकरी करने वाले लोगों को 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं चुकाना होगा।