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New Income Tax Bill: असेसमेंट ईयर की जगह होगा 'टैक्स ईयर' का इस्तेमाल, जानिए क्या-क्या बदलने जा रहा है

New Income Tax Bill: नए इनकम टैक्स बिल को 7 फरवरी की शाम केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 10 फरवरी को यह बिल लोकसभा में पेश कर देंगी। उसके बाद इसे फाइनेंस पर संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया जाएगा। समिति इस बिल पर व्यापक चर्चा करेगी

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 07, 2025 पर 12:38 PM
New Income Tax Bill: असेसमेंट ईयर की जगह होगा 'टैक्स ईयर' का इस्तेमाल, जानिए क्या-क्या बदलने जा रहा है
नए इनकम टैक्स बिल के लागू होने पर अंग्रेजों के जमाने के ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा, जो 60 साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल हो रहा है।

दशकों पुराने इनकम टैक्स के नियम बदलने जा रहे हैं। अब ऐसे कई शब्द आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, जिन्हें आप सालों से सुनते आ रहे हैं। 7 फरवरी यानी आज शाम नए इनकम टैक्स बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। फिर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इसे 10 फरवरी को लोकसभा में पेश कर सकती है। उसके बाद इसे फाइनेंस से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया जाए। स्थायी समिति इस पर व्यापक विचार करेगी।

इनकम टैक्स नियमों की शब्दावली बदल जाएगी

नए इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) के लागू होने पर इनकम टैक्स नियमों की शब्दावली बदल जाएगी। ऐसे कई शब्द आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, जिससे आप लंबे समय से सुनते आ रहे है। उदाहरण के लिए असेस्टमेंट ईयर (Assessment Year) की जगह अब टैक्स ईयर (Tax Year) का इस्तेमाल होगा। अभी इनकम टैक्स के नियमों में असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब उस वित्त वर्ष से होता है, जिसके लिए आप टैक्स चुकाते हैं। असेसमेंट ईयर का मतलब उस वित्त वर्ष से होता है, जिसमें आप टैक्स चुकाते हैं। कई लोग असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का मतलब समझने में कनफ्यूज्ड हो जाते हैं।

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