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नया इनकम टैक्स बिल पहले वाले से कितना अलग, किरेन रिजिजू ने किया क्लियर; 11 अगस्त को ससंद में होगा पेश

रिजिजू ने कहा कि यह सामान्य संसदीय प्रक्रिया है और यह तब अपनाई जाती है, जब लोकसभा में पहले से पेश बिल में बहुत ज्यादा संशोधन हों। पेश किए जाने वाले नए बिल में वे सभी बदलाव शामिल किए जाएंगे, जो सिलेक्ट कमेटी ने सुझाए हैं और जिन्हें सरकार ने मंजूर कर लिया है

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Aug 09, 2025 पर 10:16 PM
नया इनकम टैक्स बिल पहले वाले से कितना अलग, किरेन रिजिजू ने किया क्लियर; 11 अगस्त को ससंद में होगा पेश
इनकम टैक्स बिल, 2025 को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेने के लिए सरकार ने 13 फरवरी, 2025 को पेश किया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नया आयकर विधेयक (Income Tax Bill) सोमवार, 9 अगस्त को लोकसभा में पेश करेंगी। यह कोई नया बिल नहीं होगा, बल्कि पहले वाले बिल को लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों के साथ पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार, 9 अगस्त को यह बात कही। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में इनकम टैक्स बिल, 2025 वापस ले लिया। रिजिजू का बयान कुछ आशंकाओं के मद्देनजर आया है।

उन्होंने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि पहले वाले बिल को नजरअंदाज करते हुए एक बिल्कुल नया बिल लाया जाएगा। लेकिन ये आशंकाएं बेसलेस हैं। पेश किए जाने वाले नए बिल में वे सभी बदलाव शामिल किए जाएंगे, जो सिलेक्ट कमेटी ने सुझाए हैं और जिन्हें सरकार ने मंजूर कर लिया है।

पहले 13 फरवरी को पेश किया था बिल

इनकम टैक्स बिल, 2025 को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेने के लिए सरकार ने 13 फरवरी, 2025 को पेश किया था। इसके बाद इसे स्टडी के लिए लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। इस कमेटी की रिपोर्ट 21 जुलाई 2025 को सदन में पेश की गई। रिजिजू ने कहा कि इस बात को लेकर कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि सोमवार को पेश होने वाला नया इनकम टैक्स बिल अलग होगा। यह वही बिल होगा, जिसमें सरकार की ओर से मंजूर किए गए सभी संशोधन शामिल होंगे। पिछले 6 महीनों में की गई सारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।

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