Income Tax Slabs 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया। अगर इसमें 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी जोड़ दें, तो इस बदलाव के बाद अब सालाना ₹12.75 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही बजट 2025 में नए इनकम टैक्स स्लैब का भी ऐलान किया। यह नया टैक्स स्लैब उन लोगों के लिए लागू होंगे जो सालाना 12.75 रुपये से अधिक कमाते हैं।
यहां ये बताना जरूरी है कि वित्त मंत्री ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई है, न कि मूल छूट। सरकार ने बजट में टैक्सधारकों को 80,000 रुपये तक की टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। चूंकि 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर, 80,000 रुपये की टैक्स देनदारी आ रही है। ऐसे में उन्हें टैक्स रिबेट (छूट) के कारण कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपकी आय इससे अधिक हो जाती है, तो आपको पूरी आय पर नए टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा।
नांगिया एंडरसन इंडिया की डायरेक्टर नीतू ब्रह्मा ने कहा, "सरकार ने टैक्स रिबेट दिया है, न कि टैक्स एग्जम्प्शन। इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति की टैक्स योग्य कुल आय 12 लाख रुपये तक ही सीमित है, तो टैक्स रिबेट के कारण उसका टैक्स शून्य हो जाता है। वहीं अगर टैक्स योग्य कुल आय आय 12 लाख रुपये से अधिक है, तो स्लैब दरें पूरी आय पर लागू होंगी।"
नए बदलावों के मुताबिक, जिन लोगों की सालाना आय 12 लाख रुपये से अधिक है, उनके लिए 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 4 से 8 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। जबकि 16 से 20 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगेगा।
वहीं 12 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स की सीमा सिर्फ उन्ही लोगों पर लागू होगी जिनकी आय इस सीमा से अधिक नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में नई टैक्स रिजीम के लिए जो नया टैक्स स्लैब ऐलान किया है, वो नीचे दिया गया है
₹4 लाख तक – कोई टैक्स नहीं
नए टैक्स स्लैब से टैक्सपेयर्स को अब पहले से अधिक बचत होगी और उसके जेब में खर्च करने के लिए पहले से अधिक रकम बचेगी। उदाहरण के लिए, नए स्लैब से -
- ₹12 लाख तक की सालाना आय वाले व्यक्ति को ₹80,000 की टैक्स बचत होगी।
- ₹18 लाख सालाना आय वाले व्यक्ति को ₹70,000 की टैक्स बचत होगी।
- ₹25 लाख से अधिक सालाना आय वालों को ₹1.1 लाख (कुल देय कर का 25%) की बचत होगी।
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि सरकार को इन नए टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव के कारण डायरेक्ट टैक्सेज में 1 लाख करोड़ रुपये और इनडायरेक्ट टैक्सेज में 2,600 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
नई टैक्स रिजीम के तहत अभी लागू टैक्स स्लैब (अगले असेसमेंट ईयर से यह टैक्स स्लैब बंद हो जाएगा)
₹3 लाख तक – कोई टैक्स नहीं
₹7 लाख से ₹10 लाख तक – 10%
₹10 लाख से ₹12 लाख तक – 15%
₹12 लाख से ₹15 लाख तक – 20%
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स रिजीम में किसी तरह के बदलाव का ऐलान नहीं किया है।