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1 अक्टूबर से अब हर 5 घंटे में ब्रेक मिलेगा, काम के घंटे बढ़ेंगे, जानिए सरकार का प्लान

1 अक्टूबर 2021 से कर्मचारियों को 12 घंटे काम करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 13, 2021 पर 5:36 PM
1 अक्टूबर से अब हर 5 घंटे में ब्रेक मिलेगा, काम के घंटे बढ़ेंगे, जानिए सरकार का प्लान

New Labour Code Rules: केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नए नियमों को लागू करने की तैयारी में है। अगर 1 अक्टूबर से यह नियम लागू हो जाता है तो फिर ऑफिस के कामकाज के तरीके में बदलाव आ जाएगा। काम के घंटे बढ़ सकते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों से लगातार 5 घंटे से अधिक काम नहीं करा सकती है। कंपनियों के अपने कर्मचारियों को 5 घंटे के बाद ब्रेक देना ही होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेबर कोड (Labour Code) के नियमों के मुताबिक कर्मचारियों के काम के घंटे बदलकर 12 घंटे हो सकते हैं। जल्द ही सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अपनी सैलरी, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि (PF) में भी अहम बदलाव हो सकते हैं।

बदलेंगे सैलरी से जुड़े अहम नियम

लेबर मिनिस्ट्री और मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 अक्टूबर तक नोटिफाई करना चाहती है। संसद ने अगस्त 2019 को तीन लेबर कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन, काम की सुरक्षा, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े नियमों में बदलाव किया था। ये नियम सितंबर 2020 को पास हो गए थे।

12 घंटे करना पड़ सकता है काम

नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के ज्यादा से ज्यादा घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव है। हालांकि लेबर यूनियन 12 घंटे नौकरी करने का विरोध कर रहा है।

30 मिनट को भी माना जाएगा ओवरटाइम

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