सरकार ने शुक्रवार, 21 नवंबर को एक ऐतिहासिक फैसले में सभी 4 लेबर कोड्स को नोटिफाई कर दिया। ये कोड हैं- वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (OSHWC) कोड। 29 मौजूदा श्रम कानूनों की जगह ये 4 कोड लाए गए हैं। इन कंसोलिडेटेड लेबर कोड्स में गिग यानि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल सामाजिक सुरक्षा कवरेज, सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अपॉइंटमेंट लेटर, सभी क्षेत्रों में वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और वक्त पर पेमेंट जैसे प्रावधान शामिल हैं।
