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New vs Old Tax Regime: नई या पुरानी टैक्स रीजीम? जानिए बजट 2026 के बाद अब किसमें ज्यादा बचेगा टैक्स

New vs Old Tax Regime: बजट 2026 में टैक्स स्लैब नहीं बदले, लेकिन नई और पुरानी टैक्स रीजीम को लेकर दुविधा बनी हुई है। जानिए किन टैक्सपेयर्स के लिए नई रीजीम और किनके लिए पुरानी रीजीम बेहतर रहेगी।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Feb 03, 2026 पर 3:08 PM
New vs Old Tax Regime: नई या पुरानी टैक्स रीजीम? जानिए बजट 2026 के बाद अब किसमें ज्यादा बचेगा टैक्स
FY 2026-27 के लिए नए टैक्स सिस्टम में स्लैब को बिना किसी बदलाव के बरकरार रखा गया है।

New vs Old Tax Regime: केंद्रीय बजट 2026 के बाद इनकम टैक्स फिर चर्चा में है। टैक्स स्लैब, रेट और छूट को लेकर लाखों टैक्सपेयर्स बजट भाषण पर नजर लगाए बैठे थे। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के रिकॉर्ड नौवें लगातार बजट भाषण के बाद साफ हो गया कि इनकम टैक्स के ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। यानी सिस्टम में स्थिरता तो है, लेकिन स्लैब को लेकर कोई नई राहत नहीं मिली।

नया और पुराना टैक्स सिस्टम

2020 में शुरू किया गया नया इनकम टैक्स सिस्टम अब भी पुराने सिस्टम के साथ चलता रहेगा। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स के सामने वही पुरानी दुविधा बनी हुई है। कम टैक्स रेट लेकिन कम छूट वाला नया सिस्टम चुनें या ज्यादा टैक्स रेट के साथ ज्यादा डिडक्शन वाला पुराना सिस्टम।

समय के साथ यह फैसला और ज्यादा जटिल हो गया है, क्योंकि यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की सालाना आय कितनी है और वह कितनी छूट व डिडक्शन क्लेम कर सकता है।

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