GST savings festival: 22 सितंबर से नया GST सिस्टम लागू, जानिए क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा
GST savings festival: 22 सितंबर 2025 से नई GST व्यवस्था लागू होगी। रोजमर्रा की चीजें, दवाएं, स्टेशनरी और घरेलू सामान सस्ते होंगे। वहीं, कुछ चीजें महंगी होने वाली हैं। पुराने स्टॉक पर भी नई GST लागू होगी। जानिए डिटेल।
अगर दुकानदार GST कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं देता है, तो शिकायत की जा सकती है।
GST savings festival: 22 सितंबर 2025 से सरकार की नई GST व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसे नेक्स्ट-जेनरेशन GST या GST बचत उत्सव कहा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बदलाव से उपभोक्ताओं की जेब में ज्यादा पैसा आएगा और अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपये की ताकत डलेगी। आइए जानते हैं कि नई GST दर के बाद क्या सस्ता होगा और क्या महंगा।
क्या हुआ सस्ता
दैनिक जरूरत का सामान: UHT दूध, पैक किया हुआ पनीर और छेना, सभी तरह की भारतीय ब्रेड जैसे चपाती, रोटी, पराठा, परोट्टा, खाखरा और पिज्जा ब्रेड अब कम टैक्स पर उपलब्ध होंगे।
जिंदगी बचाने वाली दवाएं: कैंसर और रेयर डिजीज के लिए 33 दवाएं और थैरेपी (जैसे Agalsidase Beta, Imiglucerase, Eptacog alfa, Daratumumab, Onasemnogene abeparvovec, Risdiplam आदि) अब जीरो GST में होंगी। कई दवाएं जिन पर पहले 12% टैक्स था, अब मुफ्त टैक्स में आएंगी।
स्कूल/ऑफिस स्टेशनरी: रबड़, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, चॉक, चारकोल, कॉपियां, ग्राफ बुक, नक्शे, एटलस और ग्लोब अब सस्ते होंगे।
अन्य कंज्यूमर प्रोडक्ट्स: मक्खन, बिस्किट, नमकीन, जैम, केचप, जूस, ड्राई फ्रूट, घी, आइसक्रीम, पेस्ट्री और सॉसेज। टॉयलेट्रीज जैसे साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस क्रीम और शेविंग क्रीम भी सस्ते होंगे। किचन अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे AC, TV, वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर अब 18% टैक्स में आएंगे। मेडिकल डिवाइस जैसे डायग्नोस्टिक किट्स और ग्लूकोमीटर पर 5% GST लगेगा। हाउसिंग के लिए सीमेंट का टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
सर्विसेज: हेयरकट, सैलून, योगा सेंटर, जिम और हेल्थ क्लब जैसी सेवाओं पर अब कम GST लगेगा।
क्या हुआ महंगा
सिन गुड्स (40% GST): सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटका, च्यूइंग टोबैको और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स, साथ ही ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग अब 40% टैक्स में आएंगे।
लग्जरी गाड़ियां: बड़े इंजन वाली SUVs/MPVs (पेट्रोल 1,200cc+ या डीजल 1,500cc+, लंबाई 4 मीटर से ज्यादा) अब 40% टैक्स में होंगी। 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर भी 40% GST लगेगा।
सॉफ्ट ड्रिंक और एरेटेड बेवरेजेज: कोका-कोला, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, फैंटा और अन्य कार्बोनेटेड ड्रिंक अब 40% टैक्स में आएंगे।
18% टैक्स स्लैब वाली चीजें: AC/प्रीमियम रेस्टोरेंट में खाना, प्रीमियम स्मार्टफोन और इम्पोर्टेड गैजेट्स, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एयर-कंडीशनर जैसी ड्यूरेबल्स, साथ ही प्रीमियम सैलून और स्पा में ब्यूटी व ग्रूमिंग सर्विसेज अब 18% टैक्स स्लैब में होंगी।
पुराने स्टॉक पर भी GST छूट लागू
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुराने स्टॉक पर भले ही MRP ज्यादा हो, लेकिन ग्राहक इसे नए GST रेट के अनुसार सस्ता ही खरीदेंगे। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि घटाई गई GST दर का फायदा सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे।
दवाओं के लिए विशेष नियम
नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 12 और 13 सितंबर के आदेशों में कहा है कि दवाएं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइस बनाने और बेचने वाली कंपनियों को अपनी MRP अपडेट करनी होगी। GST बदलाव के बाद रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट डीलर, रिटेलर, स्टेट ड्रग कंट्रोलर और सरकार को देना जरूरी है, ताकि ग्राहकों को नया रेट साफ दिखाई दे।
अगर दुकानदार छूट न दे
अगर दुकानदार GST कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं देता है, तो शिकायत की जा सकती है। दोषी दुकानदारों पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन: 1800-11-4000
CBIC GST हेल्पलाइन: 1800-1200-232
नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट: यहां शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसमें बिल की कॉपी और दुकानदार का नाम, पता देना होगा।