कई कार मालिक सिर्फ नियम के पालन के लिए अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं। हालांकि, हर इंश्योरेंस पॉलिसी में कई बेनेफिट होते हैं। कंपनियां सावधानी से गाड़ी चलाने वालों को रिवॉर्ड देती हैं। अगर आपने अपने इंश्योरेंस पर क्लेम नहीं लिया है तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। कई लोग नई कार खरीदने के दौरान अपने एनसीबी को गंवा देते हैं। अगर आप नई कार खरीदने जा रहे हैं तो आप एनसीबी का फायदा उठा सकते है।
नई कार खरीदने पर मिलेगा फायदा
नई कार खरीदने में एनसीबी का फायदा उठाने से इंश्योरेंस का प्रीमियम 50 फीसदी तक घट जाता है। इसे नई कार की पॉलिसी में ट्रांसफर कराना बहुत आसान है। एनसीबी अच्छे तरीके और सावधानी से कार चलाने का इनाम है। समय बढ़ने के साथ एनसीबी बढ़ता जाता है। क्लेम-फ्री पहले साल में इसकी शुरुआत 20 फीसदी से होती है। फिर पांच साल के बाद यह बढ़कर 50 फीसदी तक पहुंच जाता है।
एनसीबी नई कार की पॉलिसी में ट्रांसफर हो जाएगा
ऐसी कार जिसके इंश्योरेंस में ओन-डैमेज प्रीमियम ज्यादा है, उसके एनसीबी को ट्रांसफर कराने से काफी सेविंग्स हो सकती है। जब आप पुरानी कार बेचते हैं और नई कार खरीदते हैं तो आपका एनसीबी लैप्स नहीं करता है। हालांकि, इस बेनेफिट को ट्रांसफर करने के लिए कुछ प्रोसेस आपको पूरे करने पड़ते हैं। उसके बाद एनसीबी आपकी नई पॉलिसी पर ट्रांसफर हो जाता है।
एनसीबी डेक्लेरेशन की पड़ेगी जरूरत
सबसे पहले आपको ऐसे लेटर की जरूरत पड़ेगी जिससे यह कनफर्म हो जाए कि आपने अपनी पुरानी कार बेच दी है। यह आम तौर पर कार खरीदने वाले की तरफ से इश्यू किया जाता है या कार की ओनरशिप ट्रांसफर के दौरान RTO से लिया जा सकता है। आपको पिछले साल की अपनी पॉलिसी का डॉक्युमेंट भी पेश करना होगा। इससे आपका क्लेम-फ्री स्टेटस कनफर्म हो जाएगा। इसके बाद आपको एक डेक्लेरेशन देना होगा, जिसे एनसीबी डेक्लेरेशन कहा जाता है। ये डॉक्युमेंट्स आपको इंश्योरेंस कंपनी को सब्मिट करने होंगे। इसके बाद कंपनी आपको एनसीबी ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे देगी।
एनसीबी सर्टिफिकेट तीन साल के लिए वैलिड
एनसीबी ट्रांसफर सर्टिफिकेट तीन साल के लिए वैलिड होता है। इसका मतलब है कि अगर आप नई कार कुछ समय के बाद खरीदते हैं तो भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ इस शर्त का ध्यान रखना होगा कि नई कार का रजिस्ट्रेशन भी उसी नाम में होना चाहिए जो नाम एनसीबी सर्टिफिकेट में है। इसमें मिसमैच होने पर आपको एनसीबी ट्रांसफर का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह ध्यान में रखना जरूरी है कि एनसीबी तभी ट्रांसफर होता है जब नई कार खरीदते हैं। अगर आप अपनी पुरानी कार बेचकर सेकेंड-हैंड कार खरीदते हैं तो इसका फायदा नहीं मिलेगा।