इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में सिर्फ ऐसे टैक्सपेयर्स ही डिक्शंस क्लेम कर सकेंगे, जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट किया है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जिनमें निवेश कर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इनमें म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम, पीपीएफ, बैंक टैक्स सेविंग्स एफडी सहित करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस शामिल हैं।
EPF में कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन
अगर आप सैलरीड एंप्लॉयी हैं तो आपकी सैलरी से हर महीने ईपीएफ का पैसा कटता होगा। इस पैसे पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसे आप सेक्शन 80सी के तहत कर सकते हैं। सेक्शन 80सी के तहत बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। अगर आपके कॉलेज में पढ़ते हैं तो भी डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसकी लिमिट एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये है। दरअसल, सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन की लिमिट 1.5
मैक्सिमम दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन
एक टैक्सपेयर को मैक्सिमम दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। अगर दो से ज्यादा बच्चे हैं तो माता-पिता को अलग-अलग डिडक्शन क्लेम करना होगा। इस तरह तीनों बच्चों पर डिडक्शन का फायदा उठाया जा सकता है। ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम करने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला यह कि एजुकेशन से जुड़े दूसरे खर्चों पर डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता है।
स्कूल बस की फीस पर डिडक्शन नहीं
अगर आपका बच्चा बस से स्कूल जाता है और आप बस फीस देते हैं तो उस पर डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता है। अगर आपने स्कूल को डोनेशन दिया है तो उस पर डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा विदेश में पढ़ता है तो इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता। हालांकि, अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी का अगर इंडिया में ब्रांच है तो उसकी ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम किया ज सकता है।
कोचिंग क्लास की फीस पर डिडक्शन नहीं
अगर स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए फीस लेता है तो उस पर डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता। सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के फुल टाइम कोर्सेज पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग की फीस पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत नहीं है। कोचिंग क्लासेज के लिए चुकाई जाने वाली फीस पर भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता।
सिर्फ पुरानी रीजीम में डिडक्शन की इजाजत
यह ध्यान में रखना जरूरी है कि सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत सिर्फ इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में है। अगर आप नई रीजीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकेंगे। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को हर साल टैक्स रीजीम को स्विच करने की इजाजत है।