नोएडा (NOIDA) को अब टैक्स से छूट मिल गई है। सरकार ने नोएडा अथॉरिटी को अपनी कुछ इनकम पर टैक्स देने से छूट दे दी है। नोएडा अथॉरिटी इस छूट का फायदा यानी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी। इसका फायदा नोएडा को लोगों और कारोबारियों को मिलेगा। सरकार ने इस नए नियम को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(46A) के तहत असेसमेंट ईयर 2024-25 से लागू किया है। इसका मतलब है कि अब नोएडा अथॉरिटी को अपनी कई तरह की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
यह राहत केंद्र सरकार की तरफ से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के नोटिफिकेशन नंबर 116/2025 के जरिए दी गई है। यह छूट सिर्फ उन्हीं सरकारी निकायों को मिलेगी जो कमर्शियल न होकर पब्लिक हित में काम कर रहे हैं, जैसेकि नोएडा अथॉरिटी।
किस आय पर टैक्स नहीं लगेगा?
नोएडा अथॉरिटी को अब किराया, फीस, सरकारी ग्रांट्स जैसी आमदनियों पर टैक्स नहीं देना होगा। ये वह सर्विस हैं जो पब्लिक इस्तेमाल के लिए होती हैं। लेकिन अगर अथॉरिटी कोई व्यवसायिक या मुनाफे वाला काम करती है, तो उस इकनम पर टैक्स देना होगा।
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इस राहत से नोएडा अथॉरिटी को ज्यादा पैसा विकास के कामों में लगाने का मौका मिलेगा। कार्यों में लगाने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब टैक्स में कटौती नहीं करनी पड़ेगी। इससे सड़कें, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और सीवरेज सिस्टम बेहतर बन सकते हैं। बिजनेस और इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा, जैसे प्रोजेक्ट अप्रूवल और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर।
यह छूट कुछ शर्तों पर आधारित हैं। नोएडा को अपनी टैक्स-फ्री और टैक्स योग्य आय का अलग-अलग हिसाब रखना होगा। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो टैक्स छूट कैंसिल भी की जा सकती है। यह फैसला भारत में स्मार्ट अर्बन प्लानिंग और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के मकसद से लिया गया है। इससे नोएडा जैसे विकास प्राधिकरण अब अपनी कमाई को टैक्स में गंवाए बिना, सीधे जनता की सुविधाओं पर खर्च कर सकेंगे।