Note Exchange: आज से 2,000 रुपये के नोटों की बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप अपने 2,000 रुपये के नोट बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज पहले दिन नोट बदलने वालों की भीड़ उमड़ सकती है। 3 दिन पहले 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। ग्राहक 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में चेंज या अकाउंट में जमा करवा सकते हैं।
RBI की डेडलाइन के बाद भी 2000 का नोट लीगल रहेगा। यानी मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। डेडलाइन सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को जल्द वापस कर दें। बता दें कि साल 2016 में 500 और 1000 रुपये की नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नए नोट जारी किए गए थे।
रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे। ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी। एक बार में आप 2000 रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं। सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपये के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। बैंकों में एक बार में 20,000 रुपये तक के 2000 के नोट आसानी से एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। वहीं, बैंक अकाउंट में 2000 रुपये के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। RBI ने साफ तौर पर कहा है कि नोट बदलने के लिए ग्राहक किसी भी बैंक में जाकर अपनी करेंसी बदल सकते हैं। नोट बदलने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है।
पेट्रोल पंप पर कैश की कमी
RBI की घोषणा के बाद कई ग्राहकों ने 2000 के नोट पेट्रोल पंपों पर खपाने शुरू कर दिए हैं। इसकी वजह से ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने RBI से गुहार लगाई है कि ग्राहकों को 2000 के नोट के बदले खुदरा पैसे रिटर्न करने की वजह से कैश की कमी आ गई है। लोगों ने 2000 रुपये के नोट खपाने के लिए डिजिटल पेमेंट करना भी काफी कम कर दिया है। लोग तेल डलवाकर 2 हजार का नोट थमा रहे जिससे कई पेट्रोल पंप पर खुदरा कैश की काफी कमी हो गई है।