UIDAI: अब बिना एड्रेस प्रूफ के आधार में बदलें अपना पता, UIDAI ने शुरू की नई 'Head of Family' सुविधा

UIDAI: UIDAI की नई 'Head of Family' सुविधा के जरिए अब आप बिना किसी निजी एड्रेस प्रूफ के, परिवार के मुखिया की सहमति और ₹50 शुल्क देकर आधार में अपना पता ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए मुखिया को 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी मंजूरी देनी अनिवार्य है, वरना आवेदन रद्द हो जाएगा।

अपडेटेड Apr 16, 2026 पर 2:48 PM
Story continues below Advertisement

आज के समय में आधार कार्ड हमारे सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक बन चुका है। बैंक खाता खुलवाना हो या सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, आधार हर जगह अनिवार्य है। लेकिन कई बार लोगों को अपना पता अपडेट कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर तब जब उनके पास अपने नाम पर कोई वैध एड्रेस प्रूफ (जैसे बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट) न हो।

इसी समस्या को दूर करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक बेहद राहत भरी सुविधा शुरू की है। अब आप बिना किसी व्यक्तिगत दस्तावेज के भी अपने परिवार के मुखिया (Head of Family - HoF) की सहमति से आधार में अपना पता ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

यह सुविधा मुख्य रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो अपने परिवार के साथ रहते हैं लेकिन उनके पास खुद के नाम का कोई प्रमाण नहीं है। इसमें शामिल हैं:


* घर के बच्चे और छात्र।

* पत्नियां जिनके पास ससुराल के पते का प्रमाण नहीं है।

* बुजुर्ग माता-पिता जो अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हुए हैं।

क्या है पूरी प्रक्रिया? (Step-by-Step Guide)

इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

1. पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले UIDAI के आधिकारिक पोर्टल [myAadhaar](https://myaadhaar.uidai.gov.in) पर लॉग इन करें।

2. विकल्प चुनें: यहां 'एड्रेस अपडेट' सेक्शन में जाकर 'Head of Family (HoF) आधारित एड्रेस अपडेट' का चुनाव करें।

3. HoF की जानकारी: अब आपको अपने परिवार के मुखिया (HoF) का आधार नंबर दर्ज करना होगा। सुरक्षा कारणों से HoF की अन्य निजी जानकारी आपको दिखाई नहीं देगी।

4. रिश्ते का प्रमाण: आपको आवेदक और HoF के बीच संबंध दर्शाने वाला कोई दस्तावेज अपलोड करना होगा। इसके लिए राशन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या मार्कशीट का उपयोग किया जा सकता है।

5. फीस का भुगतान: इस सेवा के लिए आपको ₹50 का मामूली शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। भुगतान के बाद आपको एक SRN (Service Request Number) मिलेगा।

HoF की मंजूरी है अनिवार्य

सिर्फ आवेदन करने से काम पूरा नहीं होगा। आवेदन के बाद परिवार के मुखिया (HoF) के पास एक SMS जाएगा। HoF को 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर लॉग इन करके इस रिक्वेस्ट को अपनी मंजूरी देनी होगी। यदि मुखिया 30 दिनों के अंदर इसे स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते हैं, तो आवेदन रद्द माना जाएगा। ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में जमा की गई फीस वापस नहीं मिलेगी।

यदि कोई दस्तावेज न हो तो क्या करें?

अगर आपके पास रिश्ते का प्रमाण (Proof of Relationship) देने के लिए भी कोई दस्तावेज नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। UIDAI ने इसके लिए सेल्फ-डिक्लेरेशन (स्व-घोषणा पत्र) का विकल्प भी दिया है, जिसे HoF द्वारा भरकर अपलोड किया जा सकता है।

UIDAI का यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ी कड़ी है। इससे न केवल भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर लगाम लगेगी, बल्कि उन लाखों प्रवासियों और परिवारों को राहत मिलेगी जो शहर बदलते समय पते के दस्तावेजों के अभाव में परेशान होते थे। अब आप घर बैठे, अपनों की मदद से अपने आधार को अपडेट रख सकते हैं।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।