नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए PFRDA ने एक अहम फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक, अगर कोई सब्सक्राइबर अब 65 साल की उम्र के बाद NPS में निवेश शुरू करता है तो उसके कुल फंड का 50% तक इक्विटी में निवेश किया जा सकता है। इसके साथ ही निवेश से निकलने का नियम भी आसान बनाया गया है।
