NPS: 1 फरवरी 2024 से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पैसा निकालने के नियम बदल जाएंगे। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने सर्कुलर में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पैसा निकालने के नए नियम जारी किये हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक एनपीएस फंड से आंशिक निकासी की अनुमति इन कारणों पर दी जाएगी। अब NPS निवेशक अपने कॉन्ट्रीब्यूशन का 25 फीसदी से अधिक नहीं निकाल सकते। ये नए नियम 1 फरवरी से लागू होंगे।
