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सरकार ने बदले NPS से पैसा निकालने के नियम, 1 फरवरी से लागू होंगे नए रूल्स

NPS: 1 फरवरी 2024 से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पैसा निकालने के नियम बदल जाएंगे। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने सर्कुलर में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पैसा निकालने के नए नियम जारी किये हैं। ये नए नियम 1 फरवरी से लागू होंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 19, 2024 पर 3:17 PM
सरकार ने बदले NPS से पैसा निकालने के नियम, 1 फरवरी से लागू होंगे नए रूल्स
NPS:1 फरवरी 2024 से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पैसा निकालने के नियम बदल जाएंगे।

NPS: 1 फरवरी 2024 से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पैसा निकालने के नियम बदल जाएंगे। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने सर्कुलर में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पैसा निकालने के नए नियम जारी किये हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक एनपीएस फंड से आंशिक निकासी की अनुमति इन कारणों पर दी जाएगी। अब NPS निवेशक अपने कॉन्ट्रीब्यूशन का 25 फीसदी से अधिक नहीं निकाल सकते। ये नए नियम 1 फरवरी से लागू होंगे।

इन कारणों के लिए निकाल सकते हैं पैसा

बच्चों की उच्च शिक्षा और विवाह, जिसमें कानूनी रूप से गोद लिया गया बच्चा भी शामिल है।

एनपीएस सदस्य या ग्राहक के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के साथ ज्वाइंट रूप से एक आवासीय घर खरीदें या उसका निर्माण करें। हालांकि, यह पैतृक संपत्ति के अलावा ग्राहक का पहला घर होना चाहिए। जिनके पास पहले से ही घर हैं वे पात्र नहीं हैं।

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