NPS से UPS में आने का आखिरी मौका! 30 जून है अंतिम तिथि, जानिये कौनसी पेंशन स्कीम है बेस्ट

NPS vs UPS: केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत हैं और रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन चाहते हैं। उनके पास यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में आने का 30 जून 2025 तक का समय है

अपडेटेड Jun 23, 2025 पर 2:05 PM
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UPS:अगर आप इस नई पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 30 जून 2025 से पहले अप्लाई कर दें।

NPS vs UPS: केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत हैं और रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन चाहते हैं। उनके पास यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में आने का 30 जून 2025 तक का समय है। अगर आप इस नई पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 30 जून 2025 से पहले अप्लाई कर दें। इसके बाद आपका नाम NPS में ही अपनेआप बना रहेगा। UPS और NPS में फर्क क्या है, UPS में कौन अप्लाई कर सकता है। जानिये पूरी डिटेल।

UPS का क्या है फायदा?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक तरह से पुरानी पेंशन स्कीम जैसी है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक तय रकम मिलती है। UPS के तहत कई फायदे मिल रहे हैं।


तय मंथली पेंशन: अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा, बशर्ते 25 साल की सर्विस पूरी की गई हो।

न्यूनतम पेंशन की गारंटी: अगर कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सर्विस की है, तो उसे हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी।

परिवार पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी/पति को पेंशन का 60% हिस्सा मिलता रहेगा।

महंगाई राहत (DA): UPS के तहत मिलने वाली पेंशन पर सरकार की तरह DA/DR (महंगाई राहत) भी लागू होगी।

लंपसम बेनिफिट: हर 6 महीने की सर्विस पर वेतन का 10% हिस्सा एकमुश्त रिटायरमेंट पर दिया जाएगा।

UPS कैसे चुनें? ऑनलाइन तरीका जानिए

सरकार ने UPS में शिफ्ट होने की सर्विस ऑनलाइन भी शुरू कर दी है, जिससे पात्र कर्मचारी खुद से बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको e-NPS पोर्टल पर जाना होगा और ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

पोर्टल खोलें और Unified Pension Scheme सेक्शन में जाएं।

PRAN और जन्मतिथि दर्ज करें, कैप्चा भरें।

OTP वेरिफिकेशन करें (मोबाइल/ईमेल पर आएगा)।

डिक्लेरेशन फॉर्म भरें कि आप UPS को अंतिम विकल्प मानते हैं।

ई-साइन करें (Aadhaar या VID से)।

Acknowledgment डाउनलोड करें।

ऑफलाइन विकल्प के लिए Form A2 डाउनलोड कर अपने विभाग के नोडल ऑफिस में जमा करें।

NPS Vs UPS: क्या फर्क है?

NPS में आपकी सैलरी का हिस्सा मार्केट (शेयर, डेब्ट आदि) में निवेश होता है और पेंशन इसी रिटर्न पर आधारित होती है। यहां कोई तय मंथली पेंशन नहीं होती।

UPS में रिटायरमेंट के बाद तय और गारंटीड पेंशन मिलती है, जो कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर आधारित होती है।

किसके लिए कौन सा बेहतर?

अगर आपकी रिटायरमेंट में अभी 15-20 साल बचे हैं, आप निवेश को समझते हैं और शेयर बाजार में जोखिम लेने के इच्छुक हैं, तो NPS आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के बाद की स्थिर और तय आमदनी चाहते हैं, तो UPS बेहतर विकल्प है।

क्या दोनों योजनाएं साथ ले सकते हैं?

नहीं, एक ही कर्मचारी दोनों योजनाओं का फायदा नहीं ले सकता। UPS को चुनना एक अंतिम और एकतरफा फैसला होगा। एक बार UPS चुनने के बाद वापस NPS में नहीं लौटा जा सकता।

अंतिम तारीख 30 जून 2025

अगर आप 1 अप्रैल 2025 तक सर्विस में हैं और NPS में हैं, तो आपको 30 जून 2025 तक UPS चुनने का विकल्प मिलेगा। यह फैसला रिटायरमेंट के बाद की आपकी आर्थिक स्थिति को सीधे प्रभावित करेगा, इसलिए सोच-समझकर तय करें।

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First Published: Jun 23, 2025 2:05 PM

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