NPS Withdrawal Rules: एनपीएस से आप अपना 100% फंड निकाल सकते हैं, जानिए इसके नियम और शर्तें

NPS withdrawal rules: पीएफआरडीए ने कुछ समय पहले एनपीएस से विड्रॉल के नियमों में बदलाव किया है। इससे इस रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम का अट्रैक्शन बढ़ा है। कुछ स्थितियों में सबस्क्राइबर्स को पूरा फंड निकालने की इजाजत दी गई है। इससे इस स्कीम में लिक्विडिटी से जुड़ी समस्या नहीं रह गई है

अपडेटेड Feb 11, 2026 पर 12:01 PM
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एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अट्रैक्टिव इनवेस्टमेंट ऑप्शन है।

NPS Withdrawal Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में लोगों कि दिलचस्पी बढ़ रही है। इसमें हाल में इस रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम में बदलाव का भी हाथ है। एनपीएस से विड्रॉल के नियमों को आसान बनाया गया है। कुछ स्थितियों में सब्सक्राइबर्स को पूरा फंड निकालने की इजाजत दी गई है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

उम्र 60 साल है और कुल फंड 8 लाख रुपये तक है तो?

कस्टोडियन डॉट लाइफ के फाउंडर कुणाल काबरा ने कहा, "PFRDA ने कुछ खास स्थितियों में NPS सब्सक्राइबर्स को पूरा पैसा निकालने की इजाजत दी है। अगर किसी सब्सक्राइबर का टोटल फंड 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो 60 साल या उसके बाद वह पूरा पैसा निकाल सकता है। पहले इसके लिए 5 लाख रुपये की सीमा थी। पीएफआरडीए ने हाल में इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है।"


सब्सक्राइबर अगर 60 साल की उम्र से पहले 100 फीसदी पैसा निकालना चाहता है तो इसके लिए दो शर्तें हैं। पहला, एनपीएस का कम से कम 5 साल पूरा होना चाहिए और कुल फंड 5 लाख रुपये तक होना चाहिए। सब्सक्राइबर का निधन होने पर पूरा पैसा नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को मिल जाता है। इसके लिए फंड की कोई सीमा तय नहीं है।

अगर एनपीएस में कुल फंड 8 लाख रुपये से ज्यादा है तो?

अगर एनपीएस फंड 8 लाख रुपये से ज्यादा का है तो एन्युटी खरीदना अनिवार्य है। इसके लिए सब्सक्राइबर की कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग नियम हैं। काबर ने कहा, "अगर सब्सक्राइबर गवर्नमेंट एंप्लॉयी नहीं है और एनपीएस का फंड 12 लाख रुपये से ज्यादा है तो कम से कम 20 फीसदी फंड का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा। इसका मतलब है कि सब्सक्राइबर 80 फीसदी (सिर्फ 60 फीसदी टैक्स-फ्री) पैसा एकमुश्त निकाल सकता है।"

उन्होंने कहा कि अगर सब्सक्राइबर गवर्नमेंट एंप्लॉयी है और एनपीएस फंड 12 लाख रुपये से ज्यादा का है तो 60 फीसदी हिस्से का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा। इसका मतलब है कि 60 फीसदी पैसा एकमुश्त निकाला जा सकता है।

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अगर उम्र 60 साल से कम है तो क्या होगा?

पीएफआरडीए एग्जिट रेगुलेशंस के रूल 4(1)(b) के मुताबिक, अगर सब्सक्राइबर 60 साल उम्र पूरी होने से पहले पैसे निकालना चाहता है तो एनपीएस के कम से कम 5 साल पूरे होने पर वह विड्रॉल कर सकता है। अगर कुल फंड 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो वह पूरा पैसा निकाल सकता है। अगर फंड 5 लाख रुपये से ज्यादा का है तो उसे 80 फीसदी का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा। बाकी पैसा वह एकमुश्त निकाल सकता है।

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