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NRI बनने के बाद क्या पहले से ओपन PPF अकाउंट में कंट्रिब्यूट किया जा सकता है?

NRI बनने के बाद भी आप अपने पीपीएफ अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। ऐसा आप तब तक कर सकते हैं, जब तक पीपीएफ अकाउंट मैच्योर नहीं हो जाता

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 15, 2022 पर 6:07 PM
NRI बनने के बाद क्या पहले से ओपन PPF अकाउंट में कंट्रिब्यूट किया जा सकता है?
अगर इंडिया में रहते आपने PPF Account खोला था, और अब विदेश चले गए हैं तो आपका पीपीएफ एकाउंट एक्टिव बना रहेगा।

कई लोग नौकरी तो इंडिया में शुरू करते हैं, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफर विदेश हो जाता है। खासकर आईटी कंपनियों में ऐसा देखने को मिलता है। इंडिया में नौकरी के दौरान इंप्लॉई पीपीएफ (PPF) अकाउंट खोल लेता है। हर महीने वह इसमें इनवेस्ट भी करता है। लेकिन, विदेश ट्रांसफर होने के बाद उसे मुश्किल आती है। NRI बन जाने के बाद तो उसे लगता है कि वह इंडिया में अपने PPF अकाउंट में कंट्रिब्यूशन जारी नहीं रख सकता। आइए जानते हैं इस बारे में क्या नियम है।

अगर इंडिया में रहते आपने PPF Account खोला था, और अब विदेश चले गए हैं तो आपका पीपीएफ एकाउंट एक्टिव बना रहेगा। आपके NRI बन जाने के बाद भी यह एक्टिव बना रहेगा। आप पहले की तरह इसमें इनवेस्टमेंट जारी रख सकते हैं।

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NRI बनने के बाद भी आप अपने पीपीएफ अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। ऐसा आप तब तक कर सकते हैं, जब तक पीपीएफ अकाउंट मैच्योर नहीं हो जाता। अगर आप इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो सेक्शन 80सी के तहत पीपीएफ में कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं।

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