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Old vs New Regime: होम लोन लेकर घर खरीदा है, उसे रेंट पर देने पर टैक्स के मामले में कितना फायदा हो सकता है?

होम लोन लेकर खरीदे गए घर पर टैक्स बेनेफिट्स क्लेम किया जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंट नाम से खरीदा गई है तो दोनों को-ओनर इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, नई रीजीम और पुरानी रीजीम में टैक्स बेनेफिट्स के नियमों में थोड़ा अंतर है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 12, 2026 पर 2:00 PM
Old vs New Regime: होम लोन लेकर घर खरीदा है, उसे रेंट पर देने पर टैक्स के मामले में कितना फायदा हो सकता है?
इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है।

अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंटली खरीदी गई है तो हर प्रत्येक को-ओनर अपने ओनरशिप और लोन रीपेमेंट में शेयर के हिसाब से टैक्स बेनेफिट्स क्लेम कर सकता है। सवाल है कि क्या इनकम टैक्स की नई रीजीम और पुरानी रीजीम में टेक्स बेनेफिट्स क्लेम करने के नियम में क्या कोई अंतर है? दरअसल, दिल्ली के शुभम सिंह ने ऐसी प्रॉपर्टी पर टैक्स बेनेफिट्स के नियमों के बारे में एक सवाल पूछा है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर ज्वाइंटली एक फ्लैट खरीदा है। इसके लिए दोनों ने ज्वाइंटली होम लोन लिया है।

होम लोन पर टैक्स बेनेफिट्स क्लेम करने के नियम

सिंह ने बताया है कि पहले से उनके नाम से एक घर है, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। आगे भी वे इसी घर में रहते रहेंगे। उन्होंने इस घर को बनवाने के लिए एक लोन लिया था, जिस पर उन्होंने टैक्स बेनेफिट्स क्लेम किया है। यह लोन पूरी तरह चुकाया गया है और 2022 में यह बंद हो गया। नई प्रॉपर्टी उनकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी और उनकी पत्नी की पहली प्रॉपर्टी होगी। उनका सवाल है कि वह और उनकी पत्नी नई प्रॉपर्टी पर सेक्शन 24बी के तहत इंटरेस्ट पर सेक्शन 80सी के तहत प्रिंसिपल पर मैक्सिमम कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? मनीकंट्रोल ने यह सवाल टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।

रेंंट पर दिए घर पर टैक्स बेनेफिट्स क्लेम करने के नियम

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