अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंटली खरीदी गई है तो हर प्रत्येक को-ओनर अपने ओनरशिप और लोन रीपेमेंट में शेयर के हिसाब से टैक्स बेनेफिट्स क्लेम कर सकता है। सवाल है कि क्या इनकम टैक्स की नई रीजीम और पुरानी रीजीम में टेक्स बेनेफिट्स क्लेम करने के नियम में क्या कोई अंतर है? दरअसल, दिल्ली के शुभम सिंह ने ऐसी प्रॉपर्टी पर टैक्स बेनेफिट्स के नियमों के बारे में एक सवाल पूछा है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर ज्वाइंटली एक फ्लैट खरीदा है। इसके लिए दोनों ने ज्वाइंटली होम लोन लिया है।
