सरकार ने PAN और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं करता है, तो उसका PAN कार्ड इनऑपरेटिव यानी अमान्य हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि वह व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा और उसके सभी टैक्स से जुड़े काम रुक जाएंगे।
