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PAN–Aadhaar लिंक करने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर, नहीं किया तो बंद हो जाएगा PAN कार्ड

सरकार ने PAN और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं करता है, तो उसका PAN कार्ड इनऑपरेटिव यानी अमान्य हो जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 04, 2025 पर 3:27 PM
PAN–Aadhaar लिंक करने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर, नहीं किया तो बंद हो जाएगा PAN कार्ड
PAN और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है।

सरकार ने PAN और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं करता है, तो उसका PAN कार्ड इनऑपरेटिव यानी अमान्य हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि वह व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा और उसके सभी टैक्स से जुड़े काम रुक जाएंगे।

PAN इनकम टैक्स विभाग का जारी 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। यह नंबर किसी भी व्यक्ति की सभी वित्तीय और टैक्स से जुड़ी ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए PAN इनऑपरेटिव होने पर बहुत दिक्कतें आ सकती हैं।

क्यों जरूरी है PAN–Aadhaar लिंक करना?

CBDT ने साफ कर दिया है कि जो भी लोग 1 अक्टूबर 2025 से पहले आधार कार्ड ले चुके हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक आधार–PAN लिंक कराना ही होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता, तो इनकम टैक्स विभाग उसकी सभी सर्विस बंद कर देगा।

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