PAN और Aadhaar लिंक करने की आखिरी तारीख में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अगर 1 जनवरी 2026 तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया गया, तो PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा।

PAN और Aadhaar लिंक करने की आखिरी तारीख में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अगर 1 जनवरी 2026 तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया गया, तो PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा।
जिन लोगों का Aadhaar 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले जारी हुआ है, उन्हें हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक करना होगा। समय पर लिंक न होने पर टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कई जरूरी काम रुक सकते हैं।
PAN-Aadhaar लिंक क्यों जरूरी है
PAN और Aadhaar लिंक न होने की स्थिति में आम टैक्सपेयर्स को रोजमर्रा के कई वित्तीय कामों में दिक्कत आ सकती है। आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे। बैंक अकाउंट से जुड़े कई काम और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन सीमित हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड और इंश्योरेंस जैसे निवेश अटक सकते हैं।
पर्सनल लोन, होम लोन या कम ब्याज वाले लोन लेना मुश्किल हो सकता है। PAN इनऑपरेटिव होने पर ऊंची TDS दरें भी लागू हो सकती हैं।
डेडलाइन चूकी तो कितना जुर्माना लगेगा
अगर कोई टैक्सपेयर तय तारीख तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं करता है, तो PAN को दोबारा एक्टिव कराने के लिए ₹1,000 का जुर्माना देना होगा। यह भुगतान Income Tax e-Pay Tax सुविधा के जरिए किया जाएगा, इसके बाद ही लिंकिंग पूरी होगी। अगर पहले लिंकिंग में देरी हुई है, तो ₹1,000 की लेट फीस देनी पड़ सकती है।
PAN और Aadhaar की डिटेल मैच न हो तो क्या करें
अगर इसके बाद भी लिंकिंग फेल होती है, तो अधिकृत PAN Service Provider सेंटर पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए PAN, Aadhaar और ₹1,000 फीस साथ ले जानी होगी।
PAN-Aadhaar ऑनलाइन लिंक करने का आसान तरीका
PAN-Aadhaar लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें
PAN-Aadhaar लिंकिंग का स्टेटस चेक करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको Income Tax Portal पर जाना होगा। वहां PAN-Aadhaar लिंक से जुड़ा विकल्प चुनना होगा।
पोर्टल पर अपनी डिटेल भरने के बाद आप तुरंत देख सकते हैं कि आपका Aadhaar पहले से PAN से लिंक है। आपकी लिंकिंग रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है या फिर आपका Aadhaar अभी तक PAN से लिंक नहीं हुआ है। इससे आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है और आगे किसी कार्रवाई की जरूरत है या नहीं।
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