PAN Aadhaar Linking: आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 दिन, पैन और आधार को तुरंत करें लिंक, वरना नहीं कर पाएंगे ये काम

Pan-Aadhar link: यदि आपने अपने दो पहचान पत्र पैन और आधार को 30 जून 2023 से पहले लिंक नहीं किया जाता है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने पैन धारकों के लिए आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है

अपडेटेड Jun 29, 2023 पर 4:57 PM
Story continues below Advertisement
इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा दें।

 

Pan-Aadhar link: यदि आपने अपने दो पहचान पत्र पैन और आधार को 30 जून 2023 से पहले लिंक नहीं किया जाता है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने पैन धारकों के लिए आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक उन सभी पैनधारकों को लिंक करने से छूट है जो छूट की केटेगरी में आते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा दें। नहीं तो 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा। अब आपके पास 2 दिन का ही समय बचा है।

1 जुलाई से नहीं कर पाएंगे ये काम


अगर आपने 30 जून 2023 तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। टैक्स रिफंड नहीं ले पाएंगे। इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड नहीं खरीद पाएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि आखिरी तारीख जल्द ही आ रही है। देर न करें इसे आज ही लिंक करें।

आधार को पैन से SMS के जरिये करें लिंक

1 सबसे पहले UIDPAN (स्पेस) 12 डिजिट का आधार नंबर (स्पेस) पैन नंबर टाइप करें

2 अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर SMS भेज दें।

3 आपके पास आधार को पैन से लिंक करने का मैसेज आ जाएगा।

पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन करें लिंक

1 इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

2 अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो पहले रजिस्टर करें।

3 आपका पैन और आधार नबंर आपके यूजर आईडी के तौर पर सेट हो जाएंगे।

4 अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के साथ पोर्टल पर लॉगिन करें।

5 एक पॉप अप नोटिफकिशन आपकी स्क्रीन पर आएगा और आपको पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहा जाएगा।

6 अगर नोटिफिकेशन न आए तो 'Quick Links' सेक्शन को खोलें।

7 होमपेज पर लिंक आधार को सिलेक्ट करें।

8 अपने पैन नंबर, आधार को टाइप करें और चेकबॉक्स पर क्लिक करें।

9 कैप्चा कोड को स्क्रीन पर भरें।

10 साभी जानकरी देने के बाद आपके पास आधार को पैन से लिंक करने का कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा।

11 आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

12 अगर आपके पैन और आधार में दी जानकारी में अंतर हुआ तो पहले आपको अपने आधार या पैन की जानकारी को अपडेट कराना होगा।

Cyient DLM IPO में पैसे लगाने का कल आखिरी मौका, पैसे लगाएं या रहने दें?, ये है एक्सपर्ट्स की राय

MoneyControl News

MoneyControl News

First Published: Jun 29, 2023 4:57 PM

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।