Get App

Pan-Aadhaar linking: 31 मार्च तक पैन को आधार से करे लिंक, ये है तरीका

Pan-Aadhaar linking: अगर आपका पैन कार्ड और आधार नंबर आपस में लिंक नहीं है तो उसे 31 मार्च 2023 से पहले जरूर लिंक करा लें। अगर आपने इसे लिंक नहीं कराया तो ये निष्क्रिय हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर रखा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 20, 2023 पर 6:38 PM
Pan-Aadhaar linking: 31 मार्च तक पैन को आधार से करे लिंक, ये है तरीका
Pan-Aadhaar linking: 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक जरूर करा लें।

Pan-Aadhaar linking: अगर आपका पैन कार्ड और आधार नंबर आपस में लिंक नहीं है तो उसे 31 मार्च 2023 से पहले जरूर लिंक करा लें। अगर आपने इसे लिंक नहीं कराया तो ये निष्क्रिय हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर रखा है। अगर आप ये इस वित्त वर्ष में नहीं करते तो 1 अप्रैल 2023 से आपको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। आज के समय में पैन कार्ड की जरूरत हर जगह पड़ती है।

सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है और इसमें देरी न करे। इनकम टैक्स अधिनियम के अनुसार यह सभी पैन-धारकों के लिए अनिवार्य है जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। वे अपने स्थायी खाता नंबर (PAN) को 31 मार्च 2023 से पहले आधार के साथ लिंक कर दें। वरना 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। जो व्यक्ति 31 मार्च 2023 तक आधार को पैन से लिंक नहीं करेंगे वह अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। किसी भी फाइनेंशियल निवेश के माध्यम जैसे एलआईसी (LIC), म्यूचुअल फंड, एफडी आदि में निवेश नहीं कर पाएंगे।

आधार को पैन से SMS के जरिये कर सकते हैं लिंक

1 सबसे पहले अपने मोबाइल से UIDPAN (स्पेस) 12 डिजिट का आधार नंबर (स्पेस) पैन नंबर टाइप करें

सब समाचार

+ और भी पढ़ें