Pan-Aadhaar linking: अगर आपका पैन कार्ड और आधार नंबर आपस में लिंक नहीं है तो उसे 31 मार्च 2023 से पहले जरूर लिंक करा लें। अगर आपने इसे लिंक नहीं कराया तो ये निष्क्रिय हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर रखा है। अगर आप ये इस वित्त वर्ष में नहीं करते तो 1 अप्रैल 2023 से आपको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। आज के समय में पैन कार्ड की जरूरत हर जगह पड़ती है।
