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PAN-Aadhaar को लिंक करने की डेडलाइन हुई खत्म! अब क्या करें, अगर पैन नहीं रहा एक्टिव, जानिए डिटेल्स

Pan-Aadhar Linking: किसी भी पैन को आधार से जोड़ने की डेडलाइन 30 जून 2023 थी, जो अब निकल चुकी है। अभी तक इस बार सरकार ने इस डेडलाइन को बढ़ाने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। हालांकि, सरकार पहले भी कई बार डेडलाइन बढ़ा चुकी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 03, 2023 पर 6:34 PM
PAN-Aadhaar को लिंक करने की डेडलाइन हुई खत्म! अब क्या करें, अगर पैन नहीं रहा एक्टिव, जानिए डिटेल्स
Pan-Aadhar Linking: पैन को आधार से जोड़ने की डेडलाइन 30 जून 2023 थी, जो अब निकल चुकी है।

Pan-Aadhar Linking: किसी भी पैन को आधार से जोड़ने की डेडलाइन 30 जून 2023 थी, जो अब निकल चुकी है। अभी तक इस बार सरकार ने इस डेडलाइन को बढ़ाने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। हालांकि, वह पहले भी कई बार डेडलाइन बढ़ा चुकी है। यदि किसी व्यक्ति ने अभी भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो उनका पैन 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो गया होगा। आप कुछ सर्विस का फायदा नहीं उठा पा रहे होंगे। हालांकि, आप अभी भी पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

नहीं उठा पा रहे होंगे इन सर्विस का फायदा

यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो आप कुछ सर्विस का फायदा नहीं उठा पाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पैन नंबर बताना होता है। इसके अलावा यदि आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ने के बाद ही आईटीआर फाइल कर पाएंगे।

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