Pan and Aadhar Linking: सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने में देरी के लिए जुर्माने के रूप में 600 करोड़ रुपये से अधिक पैसा कलेक्ट किया है। अभी भी लगभग 11.48 करोड़ PAN नंबर आधार से लिंक नहीं है। संसद में आज इस बात की जानकारी दी गई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि छूट वाली केटेगरी को छोड़कर 29 जनवरी 2024 तक आधार से लिंक नहीं होने वाले पैन की संख्या 11.48 करोड़ है।
पैन को बायोमेट्रिक आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। यदि कोई व्यक्ति 30 जून 2023 तक अपने आधार और पैन को लिंक करने में फेल होता है और इसके बाद आधार और पैन को लिंक करते है तो जुर्माना देकर ये काम कर सकते हैं।
30 जून 2023 की अंतिम तिथि के बाद अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करने वाले व्यक्तियों से 1,000 रुपये के जुर्माना पैन-आधार को लिंक करते समय लिया गया है। जिन लोगों ने अपना पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, उनसे 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक उनके पैन को आधार से जोड़ने पर 601.97 करोड़ रुपये का चार्ज मिला है।
इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि टैक्सपेयर्स अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो वह 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे पैन के खिलाफ कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। साथ ही TDS और TCS पर ज्यादा ब्याज की दर से टैक्स काटा गया। 1,000 रुपये का चार्ज लेट फीस देने के साथ पैन को दोबारा चालू कराया जा सकता है।