31 दिसंबर तक पैन-आधार को करें लिंक, वरना नए साल में बंद हो जाएगा पैन कार्ड

अगर आपने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाएं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने साफ कर दिया है कि जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं करेंगे, उनका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से एक्टिव नहीं रहेगा

अपडेटेड Nov 05, 2025 पर 6:14 PM
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अगर आपने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाएं।

अगर आपने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाएं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने साफ कर दिया है कि जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं करेंगे, उनका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से एक्टिव नहीं रहेगा। इसका सीधा असर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, रिफंड और बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर पड़ेगा।

क्यों जरूरी है PAN-Aadhaar लिंक करना?

स्थायी खाता संख्या (PAN) एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जिसे आयकर विभाग जारी करता है। इससे विभाग किसी व्यक्ति के सभी कर पेमेंट, रिटर्न फाइलिंग, लेनदेन और टैक्स कटौती (TDS/TCS) को ट्रैक कर पाता है। दूसरी ओर, आधार कार्ड सरकार की ओर से जारी एक यूनिक पहचान संख्या है।


कई बार बढ़ चुकी है डेडलाइन

सरकार पहले भी इस लिंकिंग की समयसीमा कई बार बढ़ा चुकी है ताकि लोगों को पर्याप्त समय मिल सके। लेकिन अब यह अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इसके बाद लिंक नहीं करने पर आपका PAN बेकार हो जाएगा और टैक्स संबंधी कई सुविधाएं बंद हो जाएंगी।

PAN लिंक नहीं करने पर क्या असर पड़ेगा?

आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। जो रिटर्न पेंडिंग हैं, वे प्रोसेस नहीं होंगे। रिफंड जारी नहीं किए जाएंगे। यदि आपकी फाइल डिफेक्टिव रिटर्न की स्थिति में है, तो वह पूरी नहीं हो पाएगी।

ऑनलाइन ऐसे करें PAN और Aadhaar लिंक

आप इसे घर बैठे ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। इसके लिए Income Tax e-Filing Portal (www.incometax.gov.in) पर जाना होगा।

वेबसाइट खोलें और होमपेज पर Quick Links सेक्शन में Link Aadhaar पर क्लिक करें।

अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर और नाम (जैसा आधार पर है) दर्ज करें।

I agree to validate my Aadhaar details पर टिक करें और Validate बटन दबाएं।

अगर समयसीमा (31 दिसंबर 2025) निकल चुकी है, तो 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।

Continue to Pay Through e-Pay Tax पर क्लिक करें।

PAN, मोबाइल नंबर और OTP डालें।

पेमेंट के लिए Assessment Year 2025-26 और Fee for delay in linking PAN with Aadhaar चुनें।

नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, NEFT/RTGS आदि से पेमेंट करें।

पेमेंट के बाद फिर से Link Aadhaar सेक्शन में जाकर PAN, Aadhaar और मोबाइल नंबर डालें।

आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे डालें और प्रोसेस को पूरा करें।

PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?

www.incometax.gov.in पर जाएं।

Quick Links में Link Aadhaar Status पर क्लिक करें।

अपना PAN और Aadhaar नंबर डालें। आपकी विंडों पर स्टेटस आ जाएगा।

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