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PAN Card : दो पैन कार्ड रखने पर क्या होगा? क्या हैं इससे जुड़े नियम और कितना लगेगा जुर्माना?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार व्यक्तियों को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। हर शख्स को उनके नाम पर केवल एक पैन कार्ड जारी किया जाता है। यह यूनिक होता है और इसे किसी अन्य शख्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है

Edited By: Shubham Thakurअपडेटेड Apr 22, 2023 पर 1:59 PM
PAN Card : दो पैन कार्ड रखने पर क्या होगा? क्या हैं इससे जुड़े नियम और कितना लगेगा जुर्माना?
परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन कार्ड 10 डिजिट का यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर होता है।

PAN Card : परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन कार्ड 10 डिजिट का यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर होता है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा व्यक्तियों और कंपनियों को जारी किया जाता है। पैन कार्ड का इस्तेमाल पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाता है और कई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए यह जरूरी होता है। बैंक अकाउंट खोलने, लोन के लिए अप्लाई करने और आयकर रिटर्न दाखिल करने और निवेश के लिए पैन कार्ड का होना जरूरी है। पैन कार्ड में होल्डर का नाम, फोटोग्राफ, जन्म तिथि और पैन नंबर जैसी जानकारी होती है।

पैन नंबर प्रत्येक कार्डधारक के लिए यूनिक होता है। भारत में जिनकी भी इनकम टैक्सेबल है उनके लिए पैन कार्ड रखना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर दंड और जुर्माना लगाया जा सकता है। कई बार यह सवाल आपके मन में भी आता होगा कि क्या एक से अधिक पैन कार्ड रखा जा सकता है? यहां हमने ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दिए हैं।

एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर क्या होगा?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार व्यक्तियों को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। हर शख्स को उनके नाम पर केवल एक पैन कार्ड जारी किया जाता है। यह यूनिक होता है और इसे किसी अन्य शख्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।

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