सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने विड्रॉल के नए नियमों का बचाव किया है। उन्होंने मनीकंट्रोल को बताया कि सरकार का यह मानना है कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को उसके ईपीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर हर साल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इसलिए नौकरी छोड़ने के बाद ईपीएफ में जमा पैसे को निकालने के लिए टाइम पीरियड को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है।