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EPFO के अधिकारी ने बताया पूरे पैसे निकालने की टाइमलाइन क्यों बढ़ाकर 12 महीने की गई

ईपीएफओ ने नौकरी छोड़ने पर सब्सक्राइबर के अपने अकाउंट से पूरे पैसे निकालने के नियम में बदलाव किया है। अब नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद ही सब्सक्राइबर पूरा पैसा निकाल सकता है। पहले नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पूरा पैसा निकालने की इजाजत थी

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Oct 15, 2025 पर 7:50 PM
EPFO के अधिकारी ने बताया पूरे पैसे निकालने की टाइमलाइन क्यों बढ़ाकर 12 महीने की गई
EPFO के डेटा बताते हैं कि ईपीएफ के 50 फीसदी मेंबर्स के अकाउंट में सेटलमेंट के वक्त 20,000 रुपये से कम फंड होता है।

सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने विड्रॉल के नए नियमों का बचाव किया है। उन्होंने मनीकंट्रोल को बताया कि सरकार का यह मानना है कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को उसके ईपीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर हर साल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इसलिए नौकरी छोड़ने के बाद ईपीएफ में जमा पैसे को निकालने के लिए टाइम पीरियड को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है।

12 महीने बाद पैसे निकालने पर इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा

पूरे पैसे के विड्रॉल के टाइम पीरियड बढ़ाने के पीछे की वजह पूछने पर अधिकारी ने कहा, "सब्सक्राइबर्स के 12 महीने बाद ही पूरे पैसे निकालने से उसके अकाउंट में कम से कम एक बार इंटरेस्ट का पैसा आएगा।" नए नियमों के मुताबिक, सब्सक्राइबर्स को अपने अकाउंट में कम से कम 25 फीसदी बैलेंस बनाए रखना होगा। नौकरी छोड़ने पर भी यह नियम लागू होगा। यह पीरियड 12 महीने का होगा, जो पहले 2 महीने का था।

सब्सक्राइबर्स 2 महीने बाद ही निकाल लेते हैं पैसे

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