नॉमिनी नहीं तो निवेश भी नहीं! PPFAS म्यूचुअल फंड का नया नियम, 1 जुलाई से होगा लागू

PPFAS म्यूचुअल फंड ने 1 जुलाई 2025 से सभी नए निवेशों के लिए नॉमिनी डिटेल्स या वैध ऑप्ट-आउट डिक्लेरेशन अनिवार्य कर दिया है। इन डिटेल के बगैर इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। जानिए PPFAS म्यूचुअल फंड ने यह फैसला क्यों लिया और आप नॉमिनी डिटेल को कैसे अपडेट कर सकते हैं।

अपडेटेड Jun 30, 2025 पर 4:53 PM
Story continues below Advertisement
निवेशक को नॉमिनी या ऑप्ट-आउट फॉर्म खुद भरकर जमा करना होगा।

PPFAS Mutual Fund: मशहूर म्यूचुअल फंड हाउस- पराग पारीख फाइनेंशियल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड (PPFAS) ने अपने निवेशकों के लिए जरूरी अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक, 1 जुलाई 2025 से बिना पूरी नॉमिनी डिटेल या वैलिड ऑप्ट-आउट डिक्लेरेशन के नए इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑप्ट-आउट डिक्लेरेशन का मतलब है कि निवेश अपने म्यूचुअल फंड निवेश में कोई नॉमिनी नियुक्त नहीं करना चाहता।

नॉमिनी या ऑप्ट-आउट डिक्लेरेशन क्यों जरूरी?

नॉमिनी या ऑप्ट-आउट डिक्लेरेशन निवेशक के न होने की स्थिति में क्लेम को सही वारिस तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। इससे कानूनी जटिलताओं और उत्तराधिकार विवादों से बचा जा सकता है। अगर कोई नॉमिनी नहीं जोड़ा गया और न ही ऑप्ट-आउट डिक्लेरेशन दिया गया, तो 1 जुलाई 2025 से ऐसे निवेश आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।


SEBI और AMFI (Association of Mutual Funds in India) ने निवेशकों के हितों की रक्षा और पारदर्शिता के लिए इसे अनिवार्य किया है। PPFAS ने अपने ग्राहकों को ईमेल के जरिए जानकारी दी कि यह कदम AMFI और SEBI के नए दिशानिर्देशों के तहत लिया जा रहा है।

कौन नहीं हो सकता नॉमिनी?

PPFAS ने साफ किया है कि निवेशक को नॉमिनी या ऑप्ट-आउट फॉर्म खुद भरकर जमा करना होगा। इसके साथ ही, कुछ इकाइयों को नॉमिनी नहीं माना जाएगा:

  • कोई ट्रस्ट (धार्मिक या चैरिटेबल ट्रस्ट को छोड़कर)
  • सोसाइटी
  • बॉडी कॉरपोरेट
  • पार्टनरशिप फर्म
  • हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) का कर्ता
  • पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर

कौन-सी जानकारी देना जरूरी है?

ईमेल के अनुसार, निवेशकों को नॉमिनी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां देना अनिवार्य है। इसमें नॉमिनी का नाम, पहचान से जुड़ा कोई एक दस्तावेज जैसे पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या आधार के आखिरी चार अंक शामिल होने चाहिए।

अगर निवेशक NRI, OCI या PIO श्रेणी में आता है, तो पासपोर्ट नंबर स्वीकार्य होगा। इसके अलावा, नॉमिनी की कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे रेजिडेंशियल एड्रेस, ईमेल और मोबाइल या टेलीफोन नंबर भी देना जरूरी है। उसका निवेशक से संबंध भी बताना होगा। साथ ही, नॉमिनी नाबालिग है, तो उसकी जन्मतिथि भी देनी होगी।

कैसे अपडेट करें नॉमिनी डिटेल्स?

निवेशक अपने नॉमिनी डिटेल या ऑप्ट-आउट डिक्लेरेशन को PPFAS Mutual Fund की SelfInvest वेबसाइट पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया CAMS Online, रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या निकटतम PPFAS शाखा में फिजिकल फॉर्म जमा करके भी पूरी की जा सकती है।

यह भी पढ़ें : EPFO जमा करने लगा PF अकाउंट में ब्याज; आपके खाते में कितना आएगा पैसा, समझें पूरा कैलकुलेशन

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।